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बिहार : हत्या के दो मामलों में एक दंपति सहित चार लोगों को उम्रकैद

Updated at : 28 Jan 2020 10:00 PM (IST)
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बिहार : हत्या के दो मामलों में एक दंपति सहित चार लोगों को उम्रकैद

गया : बिहार के गया जिले में हत्या के दो मामलों में एक दंपति सहित चार लोगों को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. त्वरित न्यायालय द्वितीय के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश कामेश्वर नाथ राय ने रामानुज यादव और उसकी पत्नी सुनैना देवी को अपने पड़ोसी रामस्वरुप यादव की हत्या के जुर्म में […]

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गया : बिहार के गया जिले में हत्या के दो मामलों में एक दंपति सहित चार लोगों को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. त्वरित न्यायालय द्वितीय के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश कामेश्वर नाथ राय ने रामानुज यादव और उसकी पत्नी सुनैना देवी को अपने पड़ोसी रामस्वरुप यादव की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी और उन पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल किशोर पंडित ने बताया कि 17 अक्टूबर, 2009 को नीमचक बाथानी थाना अंतर्गत श्रीबिगहा गांव में उक्त दंपति ने मवेशी बांधने को लेकर हुए विवाद में रामस्वरूप की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. त्वरित न्यायालय (I) के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने हत्या के मामले में कारु चौहान और योगेश चौहान को उम्रकैद की सजा सुनायी और उन पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया. इन दोनों ने परैया थाना अंतर्गत इटवा गाँव में दो अक्टूबर, 2010 को विकास कुमार की हत्या कर दी थी.

अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविंद कुमार ने बताया कि दोनों दोषियों पर आरोप है कि अपने एक नजदीकी रिश्तेदार लड़की से विकास कुमार के भाई अजीत चौधरी का प्रेम प्रसंग होने को लेकर उन्होंने विकास की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी और शव को इटवा गांव के एक कुएं में फेंक दिया था.

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