300 डीडीओ से आयकर विभाग ने वसूला एक करोड़ का जुर्माना
Updated at : 15 Sep 2018 6:45 AM (IST)
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गया : सरकारी व निजी संस्थानों में टीडीएस (स्तोत्र पर कर कटौती) की विवरणी नहीं जमा करने वाले पदाधिकारियों पर आयकर विभाग की नजर कड़ी हो गयी है. इसी कड़ी में आयकर विभाग के टीडीएस सेक्शन ने 300 डीडीओ(आहरण व संवितरण पदाधिकारी) से अभी तक एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है. गौरतलब […]
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गया : सरकारी व निजी संस्थानों में टीडीएस (स्तोत्र पर कर कटौती) की विवरणी नहीं जमा करने वाले पदाधिकारियों पर आयकर विभाग की नजर कड़ी हो गयी है. इसी कड़ी में आयकर विभाग के टीडीएस सेक्शन ने 300 डीडीओ(आहरण व संवितरण पदाधिकारी) से अभी तक एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है. गौरतलब है कि टीडीएस सेक्शन ने गया समेत छह जिलों के डीडीओ को धारा 234(इ) के तहत पिछले महीने (अगस्त ) नोटिस जारी किया था.
किन जिलों के पदाधिकारियों को भेजा गया था नोटिस : टीडीएस सेक्शन ने गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, भभुआ व रोहतास के 600 पदाधिकारियों को नोटिस जारी किये गये थे. गौरतलब है कि इनके द्वारा टीडीएस की विवरणी समय पर जमा नहीं की गयी थी. टीडीएस की विवरणी समय पर नहीं जमा करने पर आयकर के नियमों के अनुसार प्रतिदिन 200 रुपये जुर्माना का प्रावधान है.
20 से अधिक कर्मचारी वाले संस्थान काटते हैं टीडीएस : गौरतलब है कि 20 से अधिक कर्मचारी वाले संस्थान अपने कर्मचारियों के वेतन से टीडीएस काटते हैं. आयकर विभाग ऐसे संस्थानों को टैन नंबर देता है. इसी टैन नंबर के तहत उन्हें प्रत्येक र्क्वाटर इसकी विवरणी देनी होती है. आयकर से जुड़े सूत्रों की मानें तो कई संस्थान टीडीएस की विवरणी इसलिए नहीं देना चाहते ताकि वह अपने यहां मनमाने तरीके से कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकें.
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