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बिहार: RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हत्या के केस में दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानें मामला

Bihar News: RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. डबल मर्डर के केस में पूर्व सांसद दोषी करार दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है. इसके बाद अब पूर्व सांसद को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है. जानिए कि यह पूरा मामला क्या है..

Bihar News: RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह डबल मर्डर के केस में दोषी करार दिए है. सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया है. इसके बाद अब दो सितंबर को उनकी सजा पर बहस होने वाली है. कोर्ट इन्हें सजा सुनाएगी. इससे पहले निचली अदालत में सुनवाई हुई थी. यहां पूर्व सांसद को रिहाई मिली थी. फिर यह मामला हाइकोर्ट में पहुंचा था. यहां निचली अदालत के फैसले को सही माना गया. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह दोषी करार दिया गया है.

साल 1995 में दो लोगों की हुई थी हत्या

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला 1995 का है. सांसद पर आरोप था कि उन्होंने अपने कहे अनुसार वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख इलाके के निवासी की हत्या करा दी थी. साल 1995 में राजेंद्र राय और दारोगा राय की हत्या हुई थी. राजेंद्र राय की उम्र 47 साल थी. वहीं, दारोगा राय की उम्र 18 साल थी. आरजेडी के पूर्व सांसद पर वोट नहीं देने पर हत्या का आरोप था. इसके बाद निचली अदालत में मामला पहुंचा था. यहां सुनवाई हुई और पूर्व सांसद को रिहाई मिल गई थी. हाईकोर्ट में भी यह मामला पहुंचा था. इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को ही सही माना था. वहीं, फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.

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कोर्ट में सजा पर होगी बहस

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोनों पक्ष की दलीलों को सुना गया. इसके बाद पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है और पूर्व सांसद को दोषी करार दिया है. साथ ही बिहार के डीजेपी को प्रभुनाथ सिंह को पेश कराने का आदेश दिया है. इसके बाद पूर्व सांसद को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इन्हें सजा सुनाई जाएगी. कोर्ट ने इन्हें एक सितंबर को पेश होने के लिए कहा है. पूर्व सांसद के कोर्ट में पेश होने के बाद सजा पर बहस होगी. फिलहाल, यह एक दूसरे हत्या के केस में हजारीबाग जेल में सजा काट रहे हैं.

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मर्डर केस में प्रभुनाथ सिंह जेल में बंद

इस पूरे मामले में मृतक के भाई ने गवाहों को धमकाने की शिकायत की थी. इसके बाद इस केस को छपरा से पटना स्थानांतरित किया गया था. इसका ट्रायल भी हुआ था. पटना हाईकोर्ट की ओर से 2012 के निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया गया था. इसके बाद ही मृतक के भाई हरेंद्र ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. यहां जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एएस ओक और जस्टिस वक्रिम नाथ की बेंट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और पूर्व सांसद को दोषी करार दिया. कोर्ट ने कहा है कि प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत है. जबकि, केस के अन्य आरोपितों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है.

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पूर्व सांसद 1995 के ही एक मर्डर केस में जेल में बंद है और सजा काट रहे हैं. बताया जाता है कि छपरा में स्थित मसरख के विधायक अशोक सिंह की साल 1995 में हत्या की गई थी. इन्होंने प्रभुनाथ सिंह को चुनाव में हराया था. इसके बाद कथित तौर पर पूर्व विधायक ने हत्या की बात कही थी. हालांकि, इसका कोई प्रमाण नहीं है. इसके बाद ही अशोक सिंह की हत्या हुई थी. इस मामले में 2017 में पूर्व सांसद दोषी ठहराए गए थे. इसके बाद यह सजा काट रहे हैं.

Sakshi Shiva
Sakshi Shiva
Worked as Anchor/Producer from March 2022 to January 2023 at DTV Bharat TV channel. Have worked with Sixth Sense weekly newspaper from August 2021 to January 2022. Have done 21 days internship at Clinqon India as a Social media intern. Post Graduated in Journalism and Mass Communication from Central University of South Bihar, Gaya. Graduated in English from Purnea Mahila College, Purnea.

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