आदेश के बाद भी पटना नहर के बांध व चार्ट भूमि से नहीं हटा अतिक्रमण, हाइकोर्ट में अब कल होगी सुनवाई

अतिक्रमण को लेकर पटना हाई कोर्ट कोई नरमी दिखाने के मूड में नहीं है. पटना हाईकोर्ट में पटना मुख्य नहर के बांध व चार्ट भूमि पर किये गये अतिक्रमण के मामले में 13 दिसंबर,2022 को सुनवाई होनी है.
पटना. अतिक्रमण को लेकर पटना हाई कोर्ट कोई नरमी दिखाने के मूड में नहीं है. पटना हाईकोर्ट में पटना मुख्य नहर के बांध व चार्ट भूमि पर किये गये अतिक्रमण के मामले में 13 दिसंबर,2022 को सुनवाई होनी है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ राज किशोर श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है.
कोर्ट ने इससे पूर्व की सुनवाई में स्पष्ट किया किया था कि अतिक्रमणकारियों को पूरा अतिक्रमित भूमि खाली करनी होगी. खंडपीठ ने कहा था कि गरीब लोगों से कोर्ट को भी सहानुभूति है, लेकिन अतिक्रमणकारियों को ये पूरी जमीन को हर हाल में खाली करना होगा. उनके लिए सरकार चाहे तो कोई उचित स्थान मुहैया करा सकती है. इस मामले में कोर्ट की ओर से दानापुर के अंचलाधिकारी को अतिक्रमण हटाकर अनुपालन के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया था.
इधर,सोन नहर प्रमंडल, खगौल, पटना द्वारा अतिक्रमण वाद दायर करने के लिए दानापुर के अंचलाधिकारी को लिखा गया था, लेकिन अभी तक इसे नहीं हटाया गया. दानापुर के अंचलाधिकारी ने भी स्वीकार किया है कि इस नहर बांध व चार्ट भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति है. सम्बंधित अंचलाधिकारी ने 5 मई, 2022 को ही कोर्ट को स्वयं बताया था कि अगले चार सप्ताह में कम से कम 70 फीसदी अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा.
सोन नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा दानापुर के सीओ को अतिक्रमणकारियों की सूची भी अंचलाधिकारी को दी गई है. कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्र में विभागीय मुख्य नहर के बांध व चार्ट भूमि पर किये गये अतिक्रमण को अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अतिक्रमण वाद दायर कर ठोस अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया था, ताकि विभागीय भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त हो सके. अब इन तमाम बिंदुओं पर 13 दिसंबर, 2022 को सुनवाई होगी.
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