मामले में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कर रही छापेमारी भाजपा जिलाध्यक्ष के आवेदन पर सिमरी थाना में प्राथमिकी दर्ज तकनीकी सेल की जांच के बाद आरोपितों का सत्यापन कर रही पुलिस सिंहवाड़ा. वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गाली देने के मामले में सिमरी पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही शेष की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है. एसडीपीओ सदर-टू एसके सुमन ने शुक्रवार को सिमरी थाना पर मीडिया को बताया कि गाली देने का जो वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ था, उसकी जांच साइबर थाना की ओर से की गयी है. इसमें कुछ को सत्यापित किया गया है. इसी आधार पर सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भवानीपुर पंचायत के भपुरा निवासी अनीश कुरैशी के 22 वर्षीय पुत्र मो. रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया है. वह पेठिया गाछी चौक पर पंक्चर की दुकान व गाड़ी चलाता है. एसडीपीओ ने कहा कि कांग्रेस के मो. नौशाद द्वारा मंच बनाया गया था. सनद रहे कि गत 27 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव समेत अन्य महागठबंधन नेताओं के स्वागत में सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक पर एक होटल पर बने मंच से पीएम मोदी व उनकी स्वर्गीय माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर गुरुवार को तेजी से वायरल हुआ. इसकी विशेष जांच के उपरांत गाली देने वाले मो. रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं इसमें संलिप्त अन्य के खिलाफ जांच-पड़ताल की जा रही है. इस घटना को भाजपा कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से लिया. भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना के आवेदन पर सिमरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मामले में कांग्रेस नेता मो. नौशाद सहित अन्य को आरोपित किया गया है. छापेमारी अभियान में सिमरी व सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष क्रमश: अरविंद कुमार व बसंत कुमार सहित अन्य शामिल थे. इधर कांग्रेस नेता मो. नौशाद ने इंटरनेट मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें घटना को लेकर माफी मांगी है. कहा है कि इस घटना को एक किशोर के द्वारा घटित किया गया, जो निंदनीय है. अदालत ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में अप्राथमिक अभियुक्त को भेजा दरभंगा. सिमरी थाना की पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी माता के खिलाफ पिछले दिनों महागठबंधन के मंच से आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करने के आरोप में अप्राथमिकी अभियुक्त भपूरा निवासी मो. अनीश के पुत्र मो. रिजवी ऊर्फ राजा को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जूनैद आलम के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी आलम की अदालत ने शुक्रवार को आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा आगामी 11 सितंबर तक के लिए मंडल कारा भेजने का आदेश दिया है. भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना के आवेदन पर गत 28 अगस्त को सिमरी थाना में थाना कांड संख्या – 243/2025 दर्ज किया गया था. प्राथमिकी धारा 196, 296, 353(2), 352, 356(1), 356(2), 3(5) बीएनएस और 67 आईटी एक्ट 2000 के तहत दर्ज की गई थी. पुलिस ने आरोपित रिजवी ऊर्फ राजा को गिरफ्तारी ज्ञापन, जब्ती सूची, अग्रसारण याचिका, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट और केस डायरी की प्रति के साथ न्यायालय में पेश किया. पुलिस ने आरोपित को रिमांड पर लेने का अनुरोध न्यायालय से किया. पुलिस ने अग्रसारण प्रतिवेदन में कहा है कि आरोपित द्वारा इंडी एलायंस के मंच से देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे आपसी द्वेष और अशांति का माहौल पैदा हुआ. सूचना और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपित को गिरफ्तार किया गया है. विदित हो कि भाजपा जिलाध्यक्ष मन्ना ने 28 अगस्त को सिमरी थाना में आवेदन पत्र देकर आरोप लगाया कि राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया जो देश का अपमान है. उक्त कृत्य देवरा बंधौली गांव के मो. नौशाद और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया है और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. इन लोगों का इरादा देश विरोधी ताकतों को मजबूत करना है. दर्ज प्राथमिकी के आलोक में सिमरी थानाध्यक्ष ने शुक्रवार को अप्राथमिकी आरोपित मो. राजा को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनैद आलम की अदालत में प्रस्तुत किया, जहां से उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
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