चेक बाउंस मामले में दो साल की सजा

Updated at : 27 Sep 2019 1:54 AM (IST)
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चेक बाउंस मामले में दो साल की सजा

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नवम जावेद आलम की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी सुधीर पासवान को दो वर्ष सश्रम कारावास एवं दस लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार दोषी सुधीर पासवान ने बहादुरपुर […]

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दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नवम जावेद आलम की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी सुधीर पासवान को दो वर्ष सश्रम कारावास एवं दस लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार दोषी सुधीर पासवान ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के राय साहब मोहल्ला निवासी महानंद शर्मा से पांच लाख रुपया उधारी ली थी, जिसको चेक से वापस किया गया. चेक को जब महानंद शर्मा द्वारा बैंक में जमा कराया गया, तो वह बाउंस हो गया.

परिवादी महानंद शर्मा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सुधीर पासवान के विरुद्ध 138 एन आई एक्ट के तहत नालसी दर्ज करायी थी. मामले में सुनवाई के पश्चात श्री आलम की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास एवं दस लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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