नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार

Updated at : 12 Apr 2019 1:37 AM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में केवटी थाना क्षेत्र के दोमे निवासी नागेश्वर महतो के पुत्र विश्वनाथ महतो को दोषी पाया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई एवं […]

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दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में केवटी थाना क्षेत्र के दोमे निवासी नागेश्वर महतो के पुत्र विश्वनाथ महतो को दोषी पाया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई एवं निर्णय के लिए 12 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.

विदित हो कि पीड़िता के पिता के आवेदन पर 26 मार्च 2016 को आरोपित विश्वनाथ महतो के विरुद्ध केवटी थाना में कांड संख्या 38/2016 दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में आरोप लगाया गया कि 24 मार्च 2016 को होली के दिन दोपहर लगभग तीन बजे जब बच्ची अपने घर रंग लाने जा रही थी तो आरोपित ने उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची के चिल्लाने पर उसकी मां एवं अन्य लोग आए तब आरोपित टाटी फांद कर भाग गया. मामले में अदालत ने 17 अक्तूबर 2016 को संज्ञान लिया.

तीन जनवरी 2017 को आरोपित के विरुद्ध भादवि की सुसंगत धारा एवं पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत आरोप गठन किया गया. आरोप गठन के पश्चात अभियोजन की ओर से नौ साक्ष्यों की गवाही कराई गई. अदालत ने सुनवाई के पश्चात आरोपित को तहत दोषी पाया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई एवं निर्णय के लिए अदालत ने 12 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. मामले में अभियोजन की ओर से पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बहस किया.

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