दहेज हत्या मामले में छह दोषियों को 10-10 साल का कारावास

Updated at : 15 Mar 2019 7:39 AM (IST)
विज्ञापन
दहेज हत्या मामले में छह दोषियों को 10-10 साल का कारावास

दरभंगा : नव विवाहित की हत्या मामले में दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इनायत करीम की अदालत ने पति सहित ससुराल के छह लोगों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने मृतिका युफिया गोहर के पति मो. आसिफ एकवाल, ससुर मो. शहाबुद्दीन, देवर सैयद एकवाल, सास बीबी रुकसाना, […]

विज्ञापन
दरभंगा : नव विवाहित की हत्या मामले में दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इनायत करीम की अदालत ने पति सहित ससुराल के छह लोगों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.
अदालत ने मृतिका युफिया गोहर के पति मो. आसिफ एकवाल, ससुर मो. शहाबुद्दीन, देवर सैयद एकवाल, सास बीबी रुकसाना, ननद रेहाना सुल्ताना, ननद सह भाभी रजिया सुल्ताना को भादवि की धारा 304 (बी),120(बी)/34 के तहत गुरुवार को सजा सुनाई है. मामला अदालत में सत्र वाद संख्या 442/2014 के तहत चल रहा था. हत्या मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने मामले में पक्ष रखा.
श्री हैदर के अनुसार मामले के सूचक अररिया जिला के रामपुर कोदरकट्टी निवासी मो. मोइनुउद्दीन ने पुत्री युफिया गोहर की शादी 23 अक्टूबर 2013 को दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना के ताज विशनपुर डीह अलीनगर निवास मो. शहाबुद्दीन के पुत्र मो. आशिफ एकवाल के साथ की थी. शादी के पश्चात ससुरालवालों द्वारा दहेज में पांच लाख रुपये की मांग की जाने लगी.
पांच लाख रुपये दहेज की पूर्ति मायके पक्ष द्वारा नहीं करने पर ससुराल वालों ने एक राय कर सुफ़िया गोहर को 8/9 जून 2014 की रात सल्फास खिलाकर और गला दबाकर हत्या कर दी. मृतिका के पिता स्थानीय रामा बल्लभ जालान कॉलेज में समाजशास्त्र के व्याख्याता हैं.
उन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना में घटना के बाबत नौ जून 2014 को काण्ड संख्या 114/2014 दर्ज कराया था. अदालत ने सुनवाई के पश्चात बुधवार को सभी आरोपियों को दोषी पाया था. गुरुवार को श्री करीम की अदालत ने सजा की बिन्दु पर सुनवाई के बाद सभी दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन