बिहार के 11 जिलों में खुलेंगे चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, पॉक्सो एक्ट पर सुनवाई में आयेगी तेजी

समाज कल्याण विभाग 11 जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली विशेष कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है. जिसका काम इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो जायेगा. समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में चिह्नित जिलों को 20-20 लाख रुपये का आवंटन किया गया है.
पटना. समाज कल्याण विभाग 11 जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली विशेष कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है. जिसका काम इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो जायेगा. समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में चिह्नित जिलों को 20-20 लाख रुपये का आवंटन किया गया है.
इस चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट में पॉक्सो एक्ट एवं अन्य बाल अपराधों के शिकार बने पीड़ित बच्चों के मामलों की सुनवाई होगी. अधिकारियों के मुताबिक अभी सभी राज्यों में एक एक पॉक्सो कोर्ट कार्यरत है, जहां बच्चों से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है.
चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट में अपराधों के शिकार हुए पीड़ित बच्चों के मामलों की सुनवाई होगी, जिसका मकसद है कि बच्चे सुरक्षित, दोस्ताना और पारिवारिक माहौल में बिना डरे गवाही दे सकें.
कोर्ट में इंतजाम कुछ ऐसे होंगे कि बच्चे उसके साथ वारदात को अंजाम देने के आरोपित को देख कर पहचान कर सकेंगे, लेकिन आरोपित बच्चे को नहीं देख सकेगा.
समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार ने कहा कि मामले अधिक होने के कारण लिया निर्णय गया. वित्तीय वर्ष 2020-21 में चाइल्ड फ्रेंडली विशेष न्यायालय की स्थापना हो, इसके लिए 11 जिलों को राशि का आवंटन कर दिया गया है. यहां मामले अधिक होने के कारण यह निर्णय लिया गया है.
Posted by Ashish Jha
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By Prabhat Khabar News Desk
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