वन सिपाही को दस साल की कैद

Published at :12 Feb 2016 6:32 AM (IST)
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वन सिपाही को दस साल की कैद

बेतिया : गनौली रेप कांड मामले में कोर्ट ने वन सिपाही को दस साल के कैद की सजा सुनायी है. वन कर्मी को दो साल पहले सात वर्ष की मासूम को अपने क्वार्टर ने बुलाकर उसके साथ दुराचार करने का दोषी पाया गया है.विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार दूबे की कोर्ट ने दस साल की सजा […]

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बेतिया : गनौली रेप कांड मामले में कोर्ट ने वन सिपाही को दस साल के कैद की सजा सुनायी है. वन कर्मी को दो साल पहले सात वर्ष की मासूम को अपने क्वार्टर ने बुलाकर उसके साथ दुराचार करने का दोषी पाया गया है.विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार दूबे की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाते हुए 2 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के तहत चल रहा था.

सजा प्राप्त म. इम्तेयाज सिवान जिले के हुसैनगंज थाने का रहने वाला है. वह गनौली वन प्रक्षेत्र के सिपाही के पद पर घटना के समय कार्यरत था. विशेष लोक अभियोजक वेदप्रकाश द्विवेदी ने बताया कि 11 अप्रैल 2013 को म. इम्तेयाज ने वन विभाग के अपने क्वाटर्र मे वाल्मीकिनगर थाने के दरूवा वारी गांव के पुतरिया देवी को खाना बनाने के लिए बुलाया. पुतरिया अपने पति मनहरन मुसहर तथा अपनी सात वर्षीय बच्ची के साथ वहां खाना बनाने गयी.
खाना बनाने के बाद इम्तेयाज ने पुतरिया को रुपया देकर सब्जी लाने को कहा. पुतरिया अपने पति के साथ सब्जी खरीदने चली गयी. इसी बीच उसकी सोयी नाबालिग बच्ची के साथ इम्तेयाज ने दुष्कर्म किया. इस घटना को लेकर पुतरिया ने वाल्मीकिनगर थाने मे प्राथमिकी दर्ज करायी. इसी मामले की सुनवाई पुरी करते हुए न्यायाधीश म. इम्तेयाज को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया.
पीडि़त बच्ची को मिलेगा एक लाख की सहायता राशि: इस मामले मे न्यायाधीश ने अपने फैसले मे पीडि़त बच्ची को एक लाख रुपये सहायता राशि देने का आदेश दिया है. जो उसे राज्य सरकार से मिलेगा. साथ ही न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया है कि सजा प्राप्त आरोपित म. इम्तेयाज के उपर लगाया गया दो लाख दस हजार रुपया अर्थदंड भी पीडि़ता को ही दिया जाये. इस प्रकार न्यायाधीश ने तीन लाख दस हजार रुपया पीडि़ता को देने का आदेश दिया है.
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