नौ दोषियों को आजीवन कारावास शिकारपुर सत्येंद्र हत्याकांड
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :11 Jul 2017 5:55 AM (IST)
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बेतिया : शिकारपुर के सत्येंद्र यादव हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सजा का एलान किया है. मामले में अपर जिला जज तृतीय राजकिशोर पांडेय के कोर्ट ने हत्या के आरोपित दहरवा टोला निवासी रामधनी राम, राजू राम, राजश्री राम, मदन राम, सुरेंद्र राम, कोकिल राम, पलटन राम, अमर राम व अमित राम को दोषी करार […]
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बेतिया : शिकारपुर के सत्येंद्र यादव हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सजा का एलान किया है. मामले में अपर जिला जज तृतीय राजकिशोर पांडेय के कोर्ट ने हत्या के आरोपित दहरवा टोला निवासी रामधनी राम, राजू राम, राजश्री राम, मदन राम, सुरेंद्र राम, कोकिल राम, पलटन राम, अमर राम व अमित राम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने सभी पर दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर अदालत ने अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है.
हत्या का मामला वर्ष 2014 का है. लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि शिकारपुर थाना क्षेत्र के दहरवा टोला गांव में दो पक्षों के बीच तालाब और नाला का विवाद चल रहा था. इस मामले में 21 जून, 2014 को सत्येंद्र यादव ने गांव के सरपंच से मिलने गया और मामले में पंचायती करने की बात कही थी. इसी दौरान इस बात की भनक दूसरे पक्ष के लोगों को लग गयी और इन सभी ने सरपंच के यहां से लौट रहे सत्येंद्र यादव को रात में आठ बजे रास्ते में ही रोक लिया.
रामधनी राम समेत उक्त दोषियों ने सत्येंद्र यादव की लाठी से पीट-पीट कर हत्या कर दी. मामले में गांव के नगीना यादव के आवेदन पर शिकारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई. पुलिस ने अनुसंधान के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने उक्त सजा का एलान किया.
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