केस डायरी जमा करने में एक साल की देरी पर कोर्ट सख्त, अनुसंधान अधिकारी के वेतन से जुर्माना काटने का आदेश

Author Vishnu dutta|Edited by Rajeev Kumar
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बक्सर कोर्ट

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बक्सर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-6 ने अनुसंधान में लापरवाही के चलते पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है. तीन अलग-अलग मामलों में अनुसंधान अधिकारी गुड्डी कुमारी पर 3000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने के चलते लिया गया है.

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Buxuar News : बक्सर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अमित कुमार शर्मा ने अनुसंधान में लापरवाही को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है. न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में अनुसंधान अधिकारी के वेतन से एक-एक हजार रुपये काटकर नजारत में जमा कराने का आदेश दिया है. साथ ही पुलिस अधीक्षक को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर अगली सुनवाई से पहले कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

तीन मामलों की सुनवाई के दौरान सामने आई लापरवाही

मामला इटाढ़ी थाना कांड संख्या 337/22, 266/24 एवं 37/25 से जुड़ा है, जिनकी सुनवाई पॉक्सो न्यायालय में चल रही थी. सुनवाई के दौरान अनुसंधान अधिकारी गुड्डी कुमारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन (फाइनल रिपोर्ट) और केस डायरी लगभग एक वर्ष की देरी से न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने का मामला सामने आया.

कोर्ट ने बताया न्यायिक प्रक्रिया में बड़ी बाधा

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जांच पूरी होने के बाद कानून के अनुसार तीन दिनों के भीतर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, लेकिन बिना किसी उचित कारण के फाइनल रिपोर्ट और केस डायरी को एक वर्ष से अधिक समय तक पुलिस के पास रोके रखा गया. इतना ही नहीं, अनुसंधान अधिकारी ने इस देरी का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया. अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के निष्पादन में गंभीर बाधा माना.

अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश

विशेष न्यायाधीश ने अनुसंधान अधिकारी के आचरण को न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करार देते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश की है. अदालत ने तीनों मामलों में एक-एक हजार रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना संबंधित अनुसंधान अधिकारी के वेतन से काटकर 15 दिनों के भीतर नजारत में जमा कराने का आदेश दिया है. साथ ही पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर अगली तिथि से पहले न्यायालय में कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.


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