बक्सर कोर्ट में विशेष लोक अदालत, समझौते से निपटे चेक बाउंस के मामले; 27.52 लाख रुपये पर बनी सहमति

Author Vishnu dutta|Edited by Vivek Singh
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बक्सर व्यवहार न्यायालय में आयोजित विशेष लोक अदालत ने पहली बार चेक बाउंस (एनआई एक्ट की धारा 138) के मामलों का समझौते से समाधान किया. इस पहल से 27.52 लाख रुपये की समझौता राशि पर दोनों पक्षों की सहमति बनी, जिससे पक्षकारों को त्वरित राहत मिली.

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Buxar Special Lok Adalat : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निर्देश पर शनिवार को बक्सर व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस विशेष अदालत में पहली बार चेक बाउंस (एनआई एक्ट की धारा 138) से जुड़े मामलों का समझौते के आधार पर निपटारा किया गया. कई मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन हुआ और कुल 27 लाख 52 हजार रुपये की समझौता राशि पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई.

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Buxar News : प्रधान जिला जज ने किया उद्घाटन

विशेष लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश काजल झांब ने दीप प्रज्वलित कर किया. उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतों में सामान्य सुलहनीय मामलों का निष्पादन होता है, लेकिन चेक बाउंस मामलों के लिए अलग से विशेष लोक अदालत आयोजित की गई है, जिससे पक्षकारों को त्वरित न्याय और राहत मिल सके.

समझौते से दोनों पक्षों को मिला लाभ

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सह न्यायिक पदाधिकारी नेहा दयाल ने कहा कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामलों में राशि के दोगुने तक अर्थदंड और दो वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है. ऐसे मामलों में आपसी समझौते से न सिर्फ लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकता है, बल्कि आर्थिक नुकसान की भी भरपाई संभव होती है.

27.52 लाख रुपये की समझौता राशि पर बनी सहमति

विशेष लोक अदालत के दौरान दर्जनों मामलों का निष्पादन किया गया. इनमें कुल 27 लाख 52 हजार रुपये की समझौता राशि पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए. अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होगा और पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिलेगा.

कई न्यायिक पदाधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में संघ के महासचिव बिंदेश्वरी प्रसाद पांडे उर्फ पप्पू पांडे, न्यायिक पदाधिकारी दिवाकर राम, सदस्य प्रमिला पाठक, पीएलवी अंजुम कुमार रावत, प्रिया कुमारी सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कई अधिकारी, अधिवक्ता और पक्षकार उपस्थित रहे.


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