83 हजार वोटर चुनेंगे पार्षद
Updated at : 05 Mar 2017 1:24 AM (IST)
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नगर पर्षद चुनाव. मई में हो सकता है चुनाव 34 वार्डों में चुने जायेंगे प्रतिनिधि बक्सर : अप्रैल-मई में होनेवाले नगर निकाय चुनाव के लिए वार्ड स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गयी है. बक्सर नगर पर्षद के सभी 34 वार्डों में कुल 82969 मतदाता अपने क्षेत्र के वार्ड पार्षदों का चुनाव करेंगे. आयोग द्वारा […]
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नगर पर्षद चुनाव. मई में हो सकता है चुनाव
34 वार्डों में चुने जायेंगे प्रतिनिधि
बक्सर : अप्रैल-मई में होनेवाले नगर निकाय चुनाव के लिए वार्ड स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गयी है. बक्सर नगर पर्षद के सभी 34 वार्डों में कुल 82969 मतदाता अपने क्षेत्र के वार्ड पार्षदों का चुनाव करेंगे. आयोग द्वारा तैयारियों को लेकर जारी आदेश से स्थानीय निकाय यथा नगर पर्षद, नगरपालिका का चुनाव मई माह में संपन्न होने की प्रबल संभावना दिखायी पड़ रही है. हालांकि, चुनाव की तैयारियों के बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी आदेश में भी मई माह में चुनाव कराए जाने की संभावना जताई है. इसी कड़ी में वार्ड-वार मतदान केंद्रों की स्थापना की तैयारी के बाबत राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेस नंदन ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी तैयारियों से संबंधित पत्र भेजा है.
38 हजार 91 महिला वोटर : जारी मतदाता सूची के मुताबिक पिछली बार की अपेक्षा इस बार वार्ड चुनाव में उम्मीदवारों को ज्यादा पसीना बहाना होगा. पांच साल पहले हुए नगर निकाय चुनाव में बक्सर नगर पर्षद में प्रति वार्ड औसत मतदाताओं की संख्या 16 सौ थी. इस बार वार्ड स्तर पर मतदाताओं की औसत संख्या 24 सौ के पार पहुंच गयी है. खास बात यह है कि मतदाता दर में बढ़ोतरी के अनुपात में महिला वोटरों की खासी बढ़ोत्तरी हुई है. नगर पर्षद क्षेत्र में 44 हजार आठ सौ 78 पुरुष मतदाता होंगे. वहीं, 38 हजार 91 महिला वोटर अपना वार्ड प्रतिनिधि चुनेंगे.
विवादित स्थलों पर नहीं बनेंगे केंद्र : कोई भी मतदान केंद्र विवादित स्थल, धार्मिक स्थलों, पुलिस थाना व अस्पताल में नहीं बनाये जायेंगे. वहीं, शहरी क्षेत्र के निजी भवन में भी मतदान केंद्र नहीं बनाये जायेंगे. विशेष हालत में आवश्यकता पड़ने पर निजी भवनों में मतदान केंद्र की स्थापना की जा सकती है. किसी भी परिस्थिति में एक वार्ड का मतदान केंद्र दूसरे वार्ड में स्थापित नहीं किया जायेगा.
कमजोर वर्ग के लिए अलग से मतदान केंद्र : कमजोर वर्ग व मलिन बस्तियों में एक अतिरिक्त मतदान केंद्र की स्थापना की जायेगी. चाहे वहां पर उनकी जनसंख्या 250 के आसपास ही क्यों न हो.
प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 12 सौ वोटर
आयोग के निर्देशानुसार नगर निकाय चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 12 सौ मतदाता संबद्ध किये जायेंगे. इससे ज्यादा मतदाता एक बूथ पर होने पर आयोग को सूचित कर इसकी अनुमति लेनी होगी. मतदाताओं को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए बनाये गये मतदान केंद्र को ही नगर पर्षद के चुनाव में प्राथमिकता देने के निर्देश दिये गये हैं.
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