मारपीट मामले में एक को मिली एक माह की सजा

Published at :27 Aug 2016 7:04 AM (IST)
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मारपीट मामले में एक को मिली एक माह की सजा

बक्सर : रपीट के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उदय कुमार उपाध्याय की अदालत ने एक अभियुक्त रवींद्र कुमार चौबे को एक माह की सजा सुनायी़ कोर्ट ने अभियुक्त रवींद्र कुमार चौबे पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है़ अगर जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी, […]

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बक्सर : रपीट के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उदय कुमार उपाध्याय की अदालत ने एक अभियुक्त रवींद्र कुमार चौबे को एक माह की सजा सुनायी़ कोर्ट ने अभियुक्त रवींद्र कुमार चौबे पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है़ अगर जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी, तो तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ वहीं इस मामले के अन्य छह आरोपितों बबुआराम चौबे, हरेंद्र चौबे, हरेराम चौबे, रमेंद्रनाथ चौबे, सिद्धेश्वर चौबे और चुनमुन चौबे को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया़
न्यायिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक थाना क्षेत्र के दलसागर के रहनेवाले सुभाष चौबे आठ नवंबर, 1991 को अपने घर के पास नाली का निर्माण करा रहे थे़
इसी बीच उन्हीं के गांव के रहनेवाले रवींद्र चौबे ने कुदाल से सुभाष चौबे के सिर पर वार दिया, जिसमें सुभाष चौबे जख्मी होकर जमीन पर गिर गये़ वहां मौजूद अन्य आरोपितों ने लाठी-डडे मारना शुरू कर दिया़ वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह मामले को शांत कराया. सुभाष चौबे की पुत्री के बयान पर रवींद्र चौबे समेत सात लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी़
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