शराब कारोबारी को दो साल कारावास

Published at :17 Aug 2016 5:43 AM (IST)
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शराब कारोबारी को दो साल कारावास

एसीजेएम राजेश कुमार वर्मा ने सुनाया फैसला बक्सर (कोर्ट) : शराब के कारोबार में संलिप्त पाये गये जज नट को दोषी करार देते हुए एसीजेएम राजेश कुमार वर्मा ने दो साल की सजा सुनायी है. धनसोई थाना कांड संख्या 100/2011 को पुलिस ने धनसोई थाने के वमनवलिया गांव से जज नट को अवैध शराब बेचते […]

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एसीजेएम राजेश कुमार वर्मा ने सुनाया फैसला
बक्सर (कोर्ट) : शराब के कारोबार में संलिप्त पाये गये जज नट को दोषी करार देते हुए एसीजेएम राजेश कुमार वर्मा ने दो साल की सजा सुनायी है. धनसोई थाना कांड संख्या 100/2011 को पुलिस ने धनसोई थाने के वमनवलिया गांव से जज नट को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया था.
मामले की सुनवाई में न्यायालय द्वारा सभी पहलुओं पर गहराई से विचार किया गया. इसके बाद फैसला सुनाया गया. बताते चलें कि अभियोजन पक्ष ने एक्साइज विभाग द्वारा बरामद शराब की जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था, जो कि फैसले के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बना. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसीजेएम सात राजेश कुमार वर्मा ने अभियुक्तों को दो साल के कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों को तीन माह की सजा अतिरिक्त काटनी होगी.
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