दुकान का शटर तोड़कर करीब बीस लाख रुपये से अधिक की संपत्ति चुरा ले गये बदमाश

Updated at : 22 Feb 2025 10:37 PM (IST)
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दुकान का शटर तोड़कर करीब बीस लाख रुपये से अधिक की संपत्ति चुरा ले गये बदमाश

शुक्रवार की रात्रि में एकंगरसराय तेल्हाड़ा मुख्य मार्ग पर स्थित कठार पुल के समीप अमित विजन नामक दुकान का शटर उखाड़कर अज्ञात चोरों ने दुकान में रखा कई सबमर्सिबल मोटर, पाइप समेत करीब 20 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति को चुरा ले गया.

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एकंगरसराय.

शुक्रवार की रात्रि में एकंगरसराय तेल्हाड़ा मुख्य मार्ग पर स्थित कठार पुल के समीप अमित विजन नामक दुकान का शटर उखाड़कर अज्ञात चोरों ने दुकान में रखा कई सबमर्सिबल मोटर, पाइप समेत करीब 20 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति को चुरा ले गया. इस सम्बंध में दुकान संचालक अमरजीत कुमार ने तेल्हाड़ा थाने में चोरों के विरुद्ध आवेदन दिया है. घटना की सूचना मिलते ही तेल्हाड़ा थानाध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर ने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित दुकानदार अमरजीत कुमार एवं उनके परिजनों से मिलकर घटना की विस्तृत रूप से जानकारी ली. थानाध्यक्ष ने अगल-बगल लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज को खंगालने में लगे हुए हैं. घटना के सम्बंध में पीड़ित दुकानदार ने बताया कि शनिवार की अहले सुबह सूचना मिली कि दुकान का सटर टूटा हुआ है. सूचना मिलते ही दुकान आये तो देखा कि दुकान का सटर उखड़ा हुआ है, और दुकान में रखा कई सबमर्सिबल मोटर एवं पाइप समेत करीब 20 लाख से अधिक की सामान गायब है. सीसीटीवी कैमरे फुटेज में देखा गया जिसमें दुकान के बाहर एक पीकअप भान से 5-6 अज्ञात बदमाशों ने चेहरे पर मास्क लगाकर चोरी की घटना का अंजाम दिया है. इस घटना से अन्य व्यवसायी लोग काफी दशस्त में है. घटना की लोगों ने निंदा की है और इस घटना में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन से की हैं. प्रशासन से तेल्हाड़ा पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आगे की करवाई शुरू कर दी है.

टोल टैक्स के 20 किलोमीटर तक टैक्स लेने का प्रावधान नहीं

बिहारशरीफ.

भागन बीघा टोल टैक्स चालू पर नालंदा चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार अकेला एवं होटल में एवं मैरेज हॉल संघ के सचिव मनीष यादव ने संयुक्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टोल टैक्स अधिनियम के तहत टोल प्लाजा चालू करने के पहले अखबारों में टीवी चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार होना चाहिए था. उपरोक्त संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संशोधन नियम 2024 के नाम से नये नियमों के तहत राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर ही वाहन मालिकों की शुल्क लिया जायेगा. पदाधिकारियों ने कहा कि भागन बीघा टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर तक सोहसराय, बिहारशरीफ, दीपनगर, हरनौत, बेना इत्यादि जगह पर टोल प्लाजा शुल्क नहीं लगना चाहिए.

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