मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नालंदा दौरा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल बने 'रेड जोन'

सीएम सम्राट की फाइल फोटो
CM Samrat Choudhary Nalanda Visit : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 27 जुलाई 2026 को प्रस्तावित नालंदा दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड को अस्थायी रेड जोन तथा नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है. ड्रोन सहित सभी गैर-पारंपरिक उड़ान उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
CM Samrat Choudhary Nalanda Visit : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 27 जुलाई 2026 को प्रस्तावित नालंदा दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. मुख्यमंत्री के बिहारशरीफ आगमन और निर्धारित कार्यक्रमों को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सुरक्षा के मद्देनजर विशेष पाबंदियां भी लगाई गई हैं.
कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड को बनाया गया अस्थायी रेड जोन
पुलिस अधीक्षक, नालंदा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल एवं हेलीपैड के आसपास के क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन तथा नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है. यह व्यवस्था मुख्यमंत्री के आगमन से लेकर उनके कार्यक्रम समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी, ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो सके.
ड्रोन सहित सभी गैर-पारंपरिक उड़ान उपकरणों पर रहेगा प्रतिबंध
जारी निर्देश के अनुसार रेड जोन घोषित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा एजेंसी द्वारा ड्रोन, हॉट एयर बैलून, पैरा मोटर्स, पैरा ग्लाइडर्स, पावर्ड हैंड ग्लाइडर और अन्य सभी गैर-पारंपरिक उड़ान उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सुरक्षा कारणों से इन उपकरणों का संचालन पूरी तरह वर्जित किया गया है.
सुरक्षा एजेंसियां रहेंगी पूरी तरह सतर्क
मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला पुलिस, विशेष सुरक्षा दल तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी, साथ ही आने-जाने वाले लोगों और वाहनों की सघन जांच भी की जाएगी.
उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों और ड्रोन संचालकों से अपील की है कि वे सुरक्षा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें. प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन या अन्य उड़ान उपकरण उड़ाने अथवा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.
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