नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार

Updated at : 27 Sep 2024 9:57 PM (IST)
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार

बच्चों के यौन शोषण से बचाव यानि पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश कुमार अविनाश ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाया.

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शेखपुरा. बच्चों के यौन शोषण से बचाव यानि पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश कुमार अविनाश ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाया. दुष्कर्म का आरोपित जिले के अरियरी प्रखंड क्षेत्र के सनैया गांव का रामप्रवेश उर्फ निरंजन कुमार है. उसने एक नाबालिग किशोरी के साथ छह अगस्त 2020 को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. किशोरी के द्वारा महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था. वह उसी दिन से अभी तक जेल में बंद है. इस संबंध में पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद तसीमुद्दीन और शंभूशरण प्रसाद सिंह ने बताया कि घटना के समय बलिका अपने खेत में भिंडी तोड़ने गई थी. इसी बीच बारिश के कारण वह बगल के बस के झुरमुट में छिपने गई. जहां दोषी राम प्रवेश उसका गला दबाते हुए घसीटते हुए नदी की ओर ले गया और उसके साथ अपना मुंह काला किया. घटना के बाद लगभग 2 घंटे तक बेहोश रहने के बाद वह अपने घर जाकर पूरी घटना की जानकारी मां को दी. उन्होंने बताया कि इस घटना के समर्थन में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष कुल सात गवाह प्रस्तुत किए गए. न्यायालय द्वारा गवाही और अभियोजन तथा बचाव पक्ष के दलीलें को सुनने के बाद राम प्रवेश उर्फ निरंजन को भारतीय दंड विधान की धारा 376 के अलावे पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया. न्यायालय द्वारा उसे दोषी पाए जाने के बाद पुनः वापस जेल भेज दिया गया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए उसे 30 सितंबर सोमवार को पुनः न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है.

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