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‍Bihar: आपके वाहन का कटा है चालान, तुरंत करें जमा, वरना रुक जाएंगे ये भी काम, 15 फरवरी से लागू होगा ये नियम

‍Bihar में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने के दौरान अगर किसी भी वाहन चालक को जुर्माना लगाया जाता है और उसका चालान कटता है, तो उसे तुरंत जुर्माना भरना होगा. क्योंकि 15 फरवरी से चालान पेंडिंग रखने वाले वाहन चालकों का प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं बन पायेगा.

‍Bihar में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने के दौरान अगर किसी भी वाहन चालक को जुर्माना लगाया जाता है और उसका चालान कटता है, तो उसे तुरंत जुर्माना भरना होगा. क्योंकि 15 फरवरी से चालान पेंडिंग रखने वाले वाहन चालकों का प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं बन पायेगा. परिवहन विभाग ने इस नये नियम को सख्ती से लागू करने की प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया है. इस माह के अंत में इसका ट्रायल होगा और अगले माह से इसे लागू कर दिया जायेगा. इसके बाद वैसे निजी या कॉमर्शिलय वाहन चालकों को परेशानी होगी. जिनका चालान पेंडिंग होगा.

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इस कारण से लिया गया निर्णय

विभाग की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आयी है कि नियम तोड़ने वालों का जब चालान काटा जाता है, तो उन्हें चालान भरने में समय लगता है. वहीं, कई लोग चालान कटा लेते हैं, लेकिन उसे जमा करने में जानबूझ कर समय लगाते हैं. इस कारण से विभागीय स्तर पर निर्णय लिया गया है कि जब कोई निजी या कामर्शियल वाहन मालिक को अपना प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट कराना होगा, तो उस वक्त तक प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बन पायेगा. जबतक उसका सारा चालान भरा नहीं जायेगा. बिना चालान भरे यह संभव नहीं होगा. विभाग ने सॉफ्टवेयर में इसी तर्ज पर बदलाव किया है.

विभाग के स्तर पर होगी निगरानी

नये नियम के बाद विभाग के स्तर से निगरानी होगी. पेंडिंग चालान को तुरंत साफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड किया जायेगा और उसे प्रदूषण जांच की प्रक्रिया से टैग कर दिया जायेगा, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो. इसके लिए विभाग के स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपेगी.

क्या कहते हैं अधिकारी

यह नियम 15 फरवरी से यह लागू हो जायेगा. किसी का चालान पेंडिंग होगा, तो उसका प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बन पायेगा. यह निजी और कॉमर्शियल दोनों तरह के वाहन मालिकों पर लागू होगा.

सीमा त्रिपाठी, राज्य परिवहन आयुक्त

https://www.youtube.com/watch?v=ufFAwE94DRU

Prabhat Khabar Digital Desk
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