Bihar Panchayat Election: बिहार पंचायत चुनाव में दो प्रत्याशियों को मिले बराबर वोट तो क्या होगा? किसकी जीत होगी, जानिए ऐसे ही कुछ नियम

Bihar Panchayat Election, Panchayat Election, Panchayat chunav, Panchayat chunav kab hoga: बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav Date) की तारीखों का भले ही कोई अता पता ना हो लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कई नए नियम जारी कर दिए गए हैं. अगर आप भी मुखिया (Mukhiya Chunav) या पंचायत के किसी पद की दावेदारी ठोकने जा रहे हैं तो इसे ध्यान से पढ़ लें.
Bihar Panchayat Election: बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav Date) की तारीखों का भले ही कोई अता पता ना हो लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कई नए नियम जारी कर दिए गए हैं. अगर आप भी मुखिया (Mukhiya Chunav) या पंचायत के किसी पद की दावेदारी ठोकने जा रहे हैं तो इसे ध्यान से पढ़ लें.
एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवारों के यदि समान यानी बराबर मतों के आने पर लॉटरी के आधार पर चुनाव परिणाम की घोषणा का प्रावधान है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रावधान से संबंधित दिशा-निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पंचायत चुनाव से संबंधित बिहार सरकार (Bihar Govt) द्वारा प्रकाशित बिहार गजट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है.
गौरतलब है कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 ईवीएम के द्वारा कराया जाएगा. पंचायत चुनाव से संबंधित सरकार द्वारा प्रकाशित गजट के अध्याय 10 के कंडिका 80 के अनुसार यदि मतों की गिनती पूरी होने के बाद दो या इससे अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत आया हो जो अधिकतम हो, तब निर्वाचन पदाधिकारी उन अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी निकाल कर मतगणना का परिणाम घोषित करेंगे.
इस चुनाव परिणाम की प्रति को रिकॉर्ड के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेज दी जायेगी. इसके बाद प्रपत्र 22 में निर्वाचित पदाधिकारी निर्वाचित उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान करेगी. बता दें कि बिहार पंचायत आम चुनाव में जिला पर्षद, मुखिया सहित छह अलग-अलग पदों के लिए इवीएम से मतदान कराया जायेगा. सारी तैयारियां हो चुकी हैं. ईवीएम आपूर्ति में पेच के कारण चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है. मामला पटना हाईकोर्ट में है.
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदान के दिन वोटिंग सेंटर पर शोर करना महंगा पड़ेगा. मतदान केंद्र के भीतर, प्रवेश द्वार पर या फिर उसके आस-पास किसी सार्वजनिक और निजी स्थान पर चिल्लाने पर प्रतिबंध रहेगा. आयोग मतदान के समय निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों के कार्य में किसी भी तरह की बाधा नहीं पहुंचे, इसे लेकर ये निर्देश जारी की है.
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 1 लाख तक खर्च करने की तक छूट मिली है. मुखिया और सरपंच उम्मीदवार को 40 हजार, पंचायत समिति सदस्य को 30 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को 20 हजार खर्च करने की छूट दी गई है. अब ऐसे हालात में अगर कोई प्रत्याशी ज्यादा खर्च करते पकड़े जाता है तो वह मुश्किल में फंस जाएगा.
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Posted By: Utpal Kant
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