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बिहार पंचायत चुनाव: प्रत्याशियों के लिए दिशा निर्देश जारी, जानें- चुनाव क्षेत्र, उम्र सीमा और नामांकन शुल्क के बारे में

Updated at : 09 Apr 2021 7:30 PM (IST)
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बिहार पंचायत चुनाव: प्रत्याशियों के लिए दिशा निर्देश जारी, जानें- चुनाव क्षेत्र, उम्र सीमा और नामांकन शुल्क के बारे में

बिहार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रत्याशी का नाम जिस चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है वे उस प्रखंड के किसी भी ग्राम पंचायत से मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं.

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बिहार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रत्याशी का नाम जिस चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है वे उस प्रखंड के किसी भी ग्राम पंचायत से मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं. आयोग ने ग्राम पंचायत के सदस्य छह पदों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव क्षेत्रों, उम्र सीमा और नामांकन शुल्क की सूची जारी कर दी है.

पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है. ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी पंच के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी उस ग्राम पंचायत के उसी वार्ड से भी चुनाव लड़ सकते हैं जिस निर्वाचन क्षेत्र की सूची में उनका नाम शामिल है. पंचायत समिति के सदस्य प्रखंड के किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं.

इसी प्रकार जिला पर्षद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम जिला के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल होना चाहिए. आयोग ने पंचायत चुनाव के सभी पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित की है.

ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क भी निर्धारित कर दी है. ग्राम पंचायत सदस्य व ग्राम कचहरी पंच के प्रत्याशियों का नामांकन शुल्क 250 रुपये. इसी पद की महिला प्रत्याशी, एससी, एसटी व पिछड़े वर्ग की महिला का नामांकन शुल्क 125 रुपये निर्धारित किया गया है.

मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन शुल्क एक हजार रुपये, जबकि इसी पद के लिए महिला, एससी, एसटी व पिछड़े वर्ग की महिला को 500 रुपये निर्धारित किया गया है. जिला पर्षद सदस्य के लिए नामांकन शुल्क दो हजार रुपये और आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी के लिए एक हजार रुपये निर्धारित है.

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Posted By: Utpal Kant

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