बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति को 7-7 साल की जेल, अवैध हथियार रखने मामले में कोर्ट का फैसला

पूर्व मंत्री मंजू वर्मा
Manju Verma Arrested: मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को एमपी-एमएलए कोर्ट ने अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है. 2018 के इस आर्म्स एक्ट केस में फैसला आने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया.
Manju Verma Arrested: बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को शनिवार के दिन अदालत से झटका लगा है. विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने चर्चित चेरिया बरियारपुर थाना कांड में सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी माना और सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई.
अवैध हथियार का मामला, कोर्ट ने माना दोषी
यह पूरा विवाद गैर-कानूनी तरीके से अपने पास हथियार रखने से जुड़ा हुआ है. विशेष न्यायाधीश बृज कुमार की अदालत ने मामले के सभी सबूतों और पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोनों पति-पत्नी को आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कसूरवार पाया और 7 साल की कारावास की सजा तय की.
भेजे गए जेल
अदालत द्वारा सजा का ऐलान किए जाने के तुरंत बाद ही पुलिस ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को अपनी कस्टडी में ले लिया. कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.
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2018 से चल रहा था मामला
सरकारी वकील संतोष कुमार ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला साल 2018 में बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाने में दर्ज किया गया था. लंबी सुनवाई और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिरकार शनिवार को अदालत ने इस पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया.
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By परितोष शाही
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