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25 अवैध आर्म्स और 67 कारतूस जब्त, चुनाव से पहले बाहुबलियों पर कार्रवाई शुरू

Updated at : 07 Oct 2020 7:37 AM (IST)
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25 अवैध आर्म्स और 67 कारतूस जब्त, चुनाव से पहले बाहुबलियों पर कार्रवाई शुरू

Bihar vidhan sabha chunav 2020, bahubali list : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए बाहुबलियों पर नकेल कसी जा रही है. अपराधियों, असामाजिक तत्वों तथा उपद्रवी तत्वों की कुंडली खंगाली जा रही है.

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Bihar election 2020 : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए बाहुबलियों पर नकेल कसी जा रही है. अपराधियों, असामाजिक तत्वों तथा उपद्रवी तत्वों की कुंडली खंगाली जा रही है. इस दौरान जेल से लेकर बूथ स्तर पर अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है. इसी कड़ी में कई बाहुबलियों पर शिकंजा कसा जा रहा है.

अपराधियों, असामाजिक तत्वों, उप्रदवियों तथा बाहुबलियों पर कानूनी कार्रवाई शुरू है. उन्हें थाना बदर भी किया जा रहा है. सीसीए का प्रस्ताव भी प्राप्त कर कार्रवाई की जा रही है. भादवि की धारा 107 तथा 116(3) के तहत भी कार्रवाई चल रही है.

आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही वरीय अधिकारी के निर्देश पर बीडीओ, थानाध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर पैनी नजर रख रहे हैं. जिले में अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर 28 प्राथमिकी दर्ज की गयी है. सरकारी संपत्ति विरूपण के मामले में 30 प्राथमिकी दर्ज हुई है. जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 25 अवैध आर्म्स और 67 कारतूस जब्त किये गये हैं.

जिले के मोहिउद्दीननगर थाने के करीमनगर के मो़. जाबिर के पुत्र मो. आकिब, मोहिउद्दीननगर के जोगन साह के पुत्र सतन साह, सकल पोद्दार के पुत्र रंजीत पोद्दार, मुगलचक के रामेश्वर साह के पुत्र दिलीप साह को डीएम ने प्रत्येक दिन मोहिउद्दीननगर थाने पर उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है. वही मोहिउद्दीननर थाने के करीमनगर के कमेश्वर साह के पुत्र राजीव कुमार और मोहिउद्दीननगर थाने के शेखटोली के रामनुज सिंह के पुत्र मनीष कुमार को थाना बदर कर दिया गया है.

दोनों को प्रत्येक दिन पटोरी थाने पर जाकर उपस्थिति दर्ज करानी है साथ ही मोबाइल ऑन रखना है, ताकि उनकी ट्रैकिंग की जा सके. शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल, मतदान केंद्र, मेला, हाट बाजार सिनेमा घर, मनोरंजन स्थल के 500 मीटर दूरी के अंतर्गत नहीं जा सकेंगे. मत का प्रयोग करने लिए उन्हें लिखित रूप से इसकी सूचना संबंधित थाने को देना होगा.

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Posted by : Avinish kumar mishra

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