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21 दिनों में पेंशन होंगी अब स्वीकृत

अनुमंडल स्तर पर लक्ष्मीबाई विधवा व राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन फटाफट होंगी स्वीकृत एसडीओ ने प्रभारी पदाधिकारी और सहायकों के लिए समय सीमा की निर्धारित आरा : अनुमंडलाधिकारी सदर नवदीप शुक्ला ने सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जन कल्याणकारी पेंशन योजनाओं को न्यूनतम समय सीमा के अंदर स्वीकृत करने को लेकर एक फरमान जारी किया है़ अनुमंडलाधिकारी […]

अनुमंडल स्तर पर लक्ष्मीबाई विधवा व राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन फटाफट होंगी स्वीकृत

एसडीओ ने प्रभारी पदाधिकारी और सहायकों के लिए समय सीमा की निर्धारित
आरा : अनुमंडलाधिकारी सदर नवदीप शुक्ला ने सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जन कल्याणकारी पेंशन योजनाओं को न्यूनतम समय सीमा के अंदर स्वीकृत करने को लेकर एक फरमान जारी किया है़ अनुमंडलाधिकारी के फरमान से वृद्घ और विधवा को अपनी पेंशन के लिये लंबी इंतजार नहीं करनी पडेगी़ इसके साथ ही महज 21 दिनों के अंदर पेंशन की स्वीकृति से संबंधित फाइलें निस्तार हो जायेंगे़ अनुमंडलाधिकारी ने मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिये एक न्यूनतम समय सीमा निर्धारित की है़
इसके अंतर्गत प्रभारी पदाधिकारी से लेकर सहायकों के लिये कार्य दिवस निर्धारित कर दिये गये हैं. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना तथा मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित प्रखंड स्तर से अनुमंडल कार्यालय को आवेदन प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर उक्त मामले का निपटारा हर हाल में कर देना है़ इसके लिये सहायक को अधिकतम 14 दिनों का समय निर्धारित किया गया है़
जबकि प्रधान सहायक उक्त मामले को तीन दिनों के अंदर निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे़ वहीं प्रभारी पदाधिकारी दो दिन और अनुमंडल पदाधिकारी भी दो दिन अधिकतम समय ले सकते हैं. इसमें यदि किसी स्तर पर कोताही बरती गयी, तो कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी़ एसडीओ द्वारा इस व्यवस्था के लागू किये जाने के बाद अनुमंडल स्तर से वृद्ध और विधवा के हित के लिये चलाये जा रहे पेंशन योजना का प्रस्ताव फटाफट स्वीकृत होंगे़

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