मुन्ना सांईं हत्या मामला : आर्म्स एक्ट के मामले में बिट्टू की सजा बरकरार
Updated at : 12 Mar 2019 8:10 AM (IST)
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आरा : चर्चित मुन्ना सांईं की हत्या में प्रयुक्त हुए आर्म्स एक्ट के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने कौशल कुमार श्रीवास्तव उर्फ बिटू द्वारा दाखिल अपील को खारिज कर दिया. उन्होंने निचली कोर्ट द्वारा दिये गये फैसला को सही बताते हुए आरोपित बिट्टू की सजा को बकरार रखने का […]
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आरा : चर्चित मुन्ना सांईं की हत्या में प्रयुक्त हुए आर्म्स एक्ट के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने कौशल कुमार श्रीवास्तव उर्फ बिटू द्वारा दाखिल अपील को खारिज कर दिया. उन्होंने निचली कोर्ट द्वारा दिये गये फैसला को सही बताते हुए आरोपित बिट्टू की सजा को बकरार रखने का आदेश दिया. पीपी नागेश्वर दुबे ने बताया कि नौ जुलाई 2016 को व्यवसायी मुन्ना सांईं को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.
हत्या को लेकर नगर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अनुसंधान के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बिट्टू श्रीवास्तव ने कट्टा सोनू को दिया था, जिससे हत्या की गयी थी. पुलिस ने 10 जुलाई को छापेमारी कर खोखा सहित कट्टा को बरामद किया था.
नगर थानाध्यक्ष पीके शाही के बयान पर कौशल श्रीवास्तव उर्फ बिट्टू के खिलाफ एक अलग से प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पीपी ने बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट में मुन्ना सांईं के शरीर से निकली गोली और बरामद खोखा का था. बता दें कि हत्या के मामले में कोर्ट से सभी आरोपितों को सश्रम उम्रकैद की सजा हुई थी. आर्म्स एक्ट के मामले सजा होने के बाद उक्त आरोपित ने जिला जज के कोर्ट में अपील दाखिल की थी. जिला जज ने अपील की सुनवाई के लिए अपर न्यायाधीश के कोर्ट में भेज दिया था.
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