शराब तस्करी के दो आरोपित दोषी करार, एक रिहा

Updated at : 21 May 2024 10:43 PM (IST)
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शराब तस्करी के दो आरोपित दोषी करार, एक रिहा

शराब तस्करी के दो आरोपित दोषी करार, एक रिहा

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कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र स्थित फोर लेन से एक साल पूर्व शराब तस्करी करते गिरफ्तार आरोपितों में से दो को अदालत ने दोषी करार दिया है. जिला व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (उत्पाद 2) की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को दोषसिद्ध के बिंदु पर फैसला सुनाया गया. वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आगामी 27 मई की तिथि निर्धारित की गयी है. जिन तस्करों को दोषी पाया गया है उनमें संजीव कुमार और नीतीश कुमार शामिल हैं. वहीं कांड के एक अभियुक्त शशि यादव को रिहा किया गया. मामले में पूर्व में जमानत मिलने के बाद कांड का एक आरोपित मो मुमताज कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ. इससे पूर्व उसका बंध पत्र खंडित किया गया था और अब न्यायालय ने उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत कर दिया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने हिस्सा लिया. मामला 6 मार्च 2023 का है. मामले में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक के सहयोग में प्रभाष नाथ सुमन, राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, संजीव कुमार और रवि कुमार भी शामिल हुए.

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