भागलपुर
राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक किसी अन्य विषय के शिक्षक के साथ अब अंतर विवि म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं करा सकेंगे. अब तबादला समान विषय वाले शिक्षक के साथ ही हो सकेगा. राजभवन ने राज्य के विश्वविद्यालयाें के लिए अंतर विवि तबादला काे लेकर नयी गाइडलाइन जारी किया है. इसे लेकर राजभवन के प्रधान सचिव आरएल चाेंग्थू ने अधिसूचना जारी की है.
राजभवन से जारी पत्र में कहा गया कि अब राज्य के अंदर एक से दूसरे विवि के बीच शिक्षकाें या कर्मचारियों का तबादला गाइडलाइन के अनुसार ही किया जायेगा. जबकि राजभवन ने तबादले की स्थिति में प्रमोशन के लिए किसी एक विवि में निर्धारित सेवाकाल की शर्त में बदलाव नहीं किया है. ऐसे शिक्षक जाे किसी विवि के शाेध कार्य या प्राेजेक्ट में शामिल हैं, का अंतर विवि तबादला शाेध कार्य या प्राेजेक्ट पूरा हाेने के बाद ही किया जायेगा. जब उनका शाेध कार्य या प्राेजेक्ट संताेषजनक पाया जायेगा.
बेहतर इलाज के लिए दूसरे विवि में हो सकता है तबादला
पत्र में कहा गया कि कर्मचारी के खुद की या उसके आश्रित को किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित हाेने की स्थिति में बेहतर इलाज के लिए भी अंतर विवि तबादला हाे सकता है. किसी कर्मचारी के आग्रह पर अंतर विवि तबादला हाेने पर टीए मान्य नहीं हाेगा. संबंधित वरीयता नियम के तहत दी जायेगी. कर्मचारी का प्रशासनिक आधार पर अंतर विवि तबादला करने के लिए संस्थान काे वजह भी बताना होगा.
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