कोई भी मामला 15 दिनों से अधिक न रहे लंबित, किसी को हल्के में ना लें

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 11 May 2024 11:55 PM

विज्ञापन

जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित समीक्षा बैठक हुई.

विज्ञापन

-जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित बैठक, कई निर्देश जारी

वरीय संवाददाता, भागलपुर जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित समीक्षा बैठक हुई. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों की पंजी हल्का वार बनाई जाये. अंचल अधिकारी एवं एसएचओ को प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाने का निर्देश दिया गया. अल्टरनेट बुधवार को एसडीपीओ एवं एसडीओ को जनता दरबार लगाने और मामलों को निष्पादित करने को कहा गया. कोई भी मामला 15 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहने की हिदायत दी गयी. साथ ही कहा कि वह किसी मामले को हल्के में ना लें. निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि भूमि विवाद के मामले के निष्पादन में शिथिलता बढ़ती जा रही है तो इसको गंभीरता से लिया जायेगा. जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आपके नियंत्रण में जितने भी थाना एवं अंचल हैं, सभी जगह पर भूमि विवाद से संबंधित मामले को कंपाइल कर लिया जाये. जहां से भी शिकायत आती है, उस शिकायत को पंजीकृत कर लें और उसकी जांच कर निष्पादन करें. आंचल में जितने मामले हैं उन सारे मामलों को एसडीओ रिव्यू कर लें एवं थाने में जितने मामले हैं उनका एसडीपीओ रिव्यू कर के कंपाइल कर लें. दोनों के संयुक्त आदेश से यह तय कर लें कि हलका में कौन राजस्व कर्मी जायेगा और थाने का कौन कर्मी जांच करने जायेगा. जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे पास जितनी भी शिकायतें आती हैं उनमें से 65 से 70 फीसदी रिपीटेड लोग होते हैं. यदि मेरे पास 18 मई के बाद कोई रिपीटेड कंप्लेन आता है कि हमारा काम नहीं हुआ है तो पहले हम यह देखेंगे की क्या हमारे अधीनस्थ ने इस पर ध्यान दिया है. यदि नहीं ध्यान दिया है तो इसे हम गंभीरता से लेंगे. उन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक से कहा कि यदि अधीनस्थ ने ध्यान नहीं दिया है तो उन पर जांच कर कार्रवाई करें. सभी मामलों को 17 मई तक निष्पादित की जाये. 18 तारीख के बाद कोई मामला संज्ञान में आता है तो हम गंभीरता से लेंगे.

बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी तरह के गंभीर मामले भूमि विवाद से संबंधित होते हैं. सभी भूमि विवाद थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारी अपने स्तर पर निष्पादित करने की कोशिश करें. भूमि विवाद से संबंधित मामले में बाऊंड डाउन करवा लें. दो रजिस्टर संधारित करवा लें. एक थाना में रहेगा एवं एक आंचल में रहेगा. उन्होंने कहा कि आपके थोड़ी सी कोशिश करने से 20 से 25 फीसदी मामले का हल हो सकता है. जमीन से संबंधित मामले को जैसे-जैसे निष्पादित करेंगे आपका वर्क लोड घटता जाएगा और आप पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा. बैठक में जिलाधिकारी ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक शराब की जब्ती की जाये तथा वाहनों की नीलामी के संबंध में उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि चुनाव के बाद जल्द से जल्द वाहनों की नीलामी की करवाई की जाये. साथ ही उनके द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि लेकर प्वाइजनिंग की घटना को किसी भी तरह से रोकना है. इसलिए हर क्षेत्र में विशेष निगरानी बढ़ती जाये तथा इसकी संभावना को कम किया जा सके.

डीएम ने जिला स्तरीय खनन टास्कफोर्स की समीक्षा में अवैध खनन से संबंधित जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निरंतर खनन बल को कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही समय-समय पर 2 से 3 थाना मिलकर एवं विशेष सुरक्षा बल के साथ भी छापेमारी के लिए निर्देशित किया गया. बालू भंडारण से संबंधित अवैध भंडारण के विरुद्ध निरंतर जांच एवं छापेमारी करने के लिए भी निर्देश दिया गया. बैठक में उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, अपर समाहर्ता राजस्व अजय कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सदर धनंजय कुमार, वरीय उप समाहर्ता कृष्ण मुरारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण, जिला कल्याण पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी एवं ऑनलाइन सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व सभी अंचल अधिकारी थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन