सरकारी कार्य में बाधा की धारा का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, कोर्ट को मिली लापरवाही, कई को जमानत
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 07 Jun 2024 11:36 PM
सरकारी कार्य में बाधा की धारा का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, कोर्ट को मिली लापरवाही, कई को जमानत
सबौर थाना क्षेत्र में एनएच 80 पर करीब एक माह पूर्व इंग्लिश गांव के पास हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गयी थी. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया था. मामले में पुलिस ने अलग से सरकारी कार्य में बाधा की धारा के तहत केस दर्ज कर दर्जनों लोगों को आरोपित बनाया था. जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गयी थी. मामले में विगत पांच जून और शुक्रवार को जेल में बंद कई आरोपितों की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. जिनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. कोर्ट ने जमानत को लेकर दी गयी टिप्पणी में भागलपुर पुलिस के द्वारा लापरवाही बरते जाने की बात को दर्शाया है. जिसमें कहा गया है कि जिस जगह घटना होती है या जाम किया जाता है उस जगह काफी संख्या में राहगीर, गांव के दर्जनों लोग उसे देखने के लिए जमा हो जाते हैं. जोकि केवल भीड़ का हिस्सा होते हैं. न कि जाम करने में उनकी भागीदारी होती है. ऐसे में वीडियोग्राफी करा उनकी पहचान करने के बाद भीड़ में मौजूद सभी लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करना उचित नहीं है. जाम करने वाले लोगों में अधिकांश पीड़ित पक्ष के परिजन या उनके परिचित व रिश्तेदार होते हैं. ऐसे में सभी लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करना उचित नहीं हैं. आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद आरोपित चंदर यादव को मिली जमानत विवि थाना क्षेत्र के परबत्ती मोहल्ले में एक सप्ताह पूर्व विगत शनिवार को जमीन विवाद को लेकर धनंजय यादव और उसके भाइयों ने मिल कर जदयू महानगर अध्यक्ष राजदीप कुमार राजा की बेरहमी से पिटाई कर दी थी. उक्त मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस ने कट्टा और कारतूस बरामद किया था. उक्त मामले में पुलिस ने मारपीट के आरोपित धनंजय यादव के पिता चंदर यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में जेल भेजे गये आरोपित चंदर यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी गयी. जबकि, उक्त मामले में गिरफ्तार आरोपित धनंजय यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केस डायरी की मांग की है.
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