Bhagalpur news एनएच-80 से अतिक्रमण हटाया, निर्माण को मिलेगी गति

Updated at : 07 Apr 2025 11:30 PM (IST)
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Bhagalpur news एनएच-80 से अतिक्रमण हटाया, निर्माण को मिलेगी गति

कहलगांव नगर पंचायत क्षेत्र में सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया.

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कहलगांव नगर पंचायत क्षेत्र में सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. यह कार्रवाई एनएच-80 के निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने के उद्देश्य से की गयी. नगर पंचायत की ओर से पहले से सूचना देने के बाद कहलगांव बस स्टैंड से हीरो शोरूम तक दोनों ओर अतिक्रमणकारियों को हटाया गया. नगर पंचायत के स्वच्छता पदाधिकारी राहुल कुमार ने जानकारी दी कि एनएच-80 कहलगांव शहर के बीचों-बीच से गुजरता है. इसके निर्माण में अतिक्रमण बड़ी बाधा थी. एनएचइआई ने इस संबंध में जिले के वरीय अधिकारियों से शिकायत की थी, जिसके आलोक में अनुमंडलाधिकारी कहलगांव ने नगर पंचायत को पत्र जारी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था. नगर पंचायत की ओर से सिटी मैनेजर मनीषा कुमारी व स्वच्छता पदाधिकारी राहुल कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया. इस कार्रवाई में विधि सहायक संजीव झा, पीयूष रंजन, सफाई कर्मी व स्वच्छता कार्यकर्ता उपस्थित थे. सुरक्षा व्यवस्था के तहत महिला एवं पुरुष पुलिस बल मौके पर तैनात थे. यह अभियान लगभग तीन घंटे तक चला. हालांकि अधिकतर दुकानदारों ने स्वेच्छा से एनएच-80 किनारे लगे अपने अतिक्रमण को हटा लिया, जिससे कार्य में सहूलियत मिली. अतिक्रमण हटने के तुरंत बाद बिजली विभाग ने एनएच-80 के किनारे लगे पोल और तारों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है. इस कार्रवाई से एन एच-80 के निर्माण कार्य में अब तेजी आने की उम्मीद है.

हथियार व गांजा बरामदगी के मामले में आरोपित दोषी करार

नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार द्वितीय ने हथियार व गांजा बरामदगी मामले में आरोपित के विरुद्ध दोष सिद्ध किया है. आरोपित खरीक थाना भवनपुरा नयाटोला का सिंटू यादव है. घटना के सूचक खरीक के तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज कुमार है. थानाध्यक्ष ने वर्ष 2021 में नयाटोला भवनपुरा से हथियार के साथ आरोपित को गिरफ्तार किया था. आरोपित की निशानदेही पर केला के बगान से गांजा बरामद किया था. खरीक थानाध्यक्ष के बयान पर खरीक थाना में आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने इस मामले की सुनवाई की. सिंटू यादव की निशानदेही पर केला बगान से 325 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसे सभी गवाहों ने प्रमाणित किया. आर्म्स एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट में सिंटू यादव को दोषी पाया गया है. आरोपित के विरुद्ध 16 अप्रैल को सजा के बिंदू पर सुनवाई होगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजन प्रभारी परमानंद साह बहस में हिस्सा लिया.

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