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Bihar: भागलपुर के इस क्षेत्र में अब पेयजल के लिए देना होगा चार गुना अधिक शुल्क, जानें लागू हुए नये नियम

सुलतानगंज नगर परिषद क्षेत्र में लोगों को अब बढ़ा हुआ पेयजल शुल्क भुगतान करना पड़ेगा. नया शुल्क अब प्रभावी हो गया है. जानिये पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 के बारे में...

Bhagalpur News: सुलतानगंज नगर परिषद क्षेत्र में बढ़ा हुआ पेयजल शुल्क प्रभावी हो गया है. अब होल्डिंगधारी को 120 रुपये की जगह न्यूनतम 480 रुपये सालाना पेयजल शुल्क देना होगा. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना से लाभान्वित प्रत्येक हाउसहोल्ड, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी संस्थान, गैरसरकारी संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को होल्डिंग कर के साथ पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 पेयजल शुल्क की दर से राशि का भुगतान किया जाना है.

जानिये कब कट जाएगा आपका पेयजल कनेक्शन

नगर परिषद के 12210 हाउस होल्ड इसके दायरे में आयेंगे. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 लागू होने के बाद एक वर्ष तक शुल्क जमा नहीं करने वाले का पेयजल कनेक्शन काट दिया जायेगा. पुनः कनेक्शन लेने के लिए कम से कम एक हजार रुपये देने होंगे. देय तिथि के बाद शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर एक प्रतिशत की दर से अधिभार की राशि वसूली जायेगी.

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होल्डिंग टैक्स देने वालों के लिए पेयजल शुल्क

टैक्स सरकार सुभाष साह ने बताया कि पेयजल टैक्स की श्रेणी निर्धारित की गयी है. घरेलू उपयोग के लिए एक हजार रुपये तक होल्डिंग टैक्स देने वालों को 480 रुपये, 1001 से 2000 तक टैक्स देने वालों को 780 रुपये, 2001 से 3000 के अंदर 1440, 3001 से ऊपर होल्डिंग टैक्स देने वालों के लिए 1800 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है.

व्यावसायिक श्रेणी में पेयजल शुल्क

व्यावसायिक उपयोग के लिए 2400 से 12000 तक शुल्क अलग से निर्धारित की गयी है. होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल व छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों से 1000 तक प्रॉपर्टी टैक्स देने वाले से 2400 स्थायी शुल्क के साथ ही 7.50 रुपये प्रति किलोलीटर के हिसाब से टैक्स वसूला जायेगा.

जानिये इन शुल्कों को

18 किलोलीटर से अधिक खर्च करने पर 12 रुपये प्रति किलोलीटर टैक्स वसूला जायेगा. 1000 से 2000 के बीच प्रोपर्टी टैक्स देने वालों के लिए अलग टैक्स निर्धारित है. 2000 से 3000 के बीच प्रोपर्टी टैक्स देने वालों के लिए 6000 वन टाइम फिक्स चार्ज के साथ 12 रुपये प्रति किलोलीटर के हिसाब से टैक्स लिया जायेगा. 45 किलोलीटर से अधिक खर्च करने पर 24 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से भुगतान करना पड़ेगा. 3001 से अधिक टैक्स देने वाले को 12000 रुपये फिक्स चार्ज के साथ 14.50 रुपये प्रति किलोलीटर टैक्स देना होगा. 60 किलोलीटर प्रतिमाह से अधिक खर्च करने पर 30 रुपये किलोलीटर की दर से भुगतान करना होगा.

निर्धारित शुल्क नहीं देने पर लगेगा 01% ब्याज

हर घर नल का जल कनेक्शन के तहत प्रत्येक घर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद गंभीर है. किसी भी हाउसहोल्ड को दिक्कत नहीं हो इसके लिए हर घर में पेयजल कनेक्शन दिया जा रहा है. कनेक्शन के बाद निर्धारित शुल्क नहीं जमा करने वाले को एक प्रतिशत की ब्याज दर से राशि वसूली जायेगी.

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Posted By: Thakur Shaktilochan

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