जिला स्कूल और राजकीय बालिका स्कूल में सजेगी अदालत, चालान के निपटारे के लिए प्रशासन की बड़ी तैयारी
सांकेतिक तस्वीर
भागलपुर में 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक और परिवहन चालानों का निपटारा किया जाएगा. भीड़ से बचने के लिए 7 सितंबर से ही चालान जमा करने की सुविधा आई ट्रिपल सी में उपलब्ध होगी. कुछ खास चालानों पर 50% तक की छूट भी मिलेगी.
भागलपुर. 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक और परिवहन विभाग से संबंधित चालान मामलों का निबटारा किया जायेगा. इसके लिए भागलपुर के जिला स्कूल प्रांगण और राजकीय बालिका इंटर स्कूल परिसर में व्यवस्था की गयी है. ट्रैफिक पुलिस, कैमरे के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन पर काटे गये चालान के साथ ओवरलोडिंग समेत जिला परिवहन पदाधिकारी की ओर से काटे गये चालान का भी निबटारा किया जायेगा.
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अधिक भीड़ से बचने के लिए सात सितंबर से जमा होगा चालान
मोटर यान निरीक्षक एसएन मिश्रा ने बताया कि पिछली बार जिला स्कूल में ट्रैफिक चालान जमा करने और निबटारे के दौरान काफी भीड़ हो गयी थी. इस बार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आई ट्रिपल सी में सात सितंबर से ही ट्रैफिक और परिवहन चालान जमा करने की सुविधा दी जायेगी.
उन्होंने बताया कि जिन लोगों का चालान आई ट्रिपल सी या परिवहन कार्यालय में जमा होकर निबट जायेगा, उन्हें 12 सितंबर को जिला स्कूल या राजकीय बालिका इंटर स्कूल परिसर में आने की जरूरत नहीं होगी.
चुनिंदा धाराओं में चालान पर 50 प्रतिशत तक छूट
मोटर यान निरीक्षक ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान ट्रैफिक चालान में 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान रहेगा. हालांकि यह छूट सभी प्रकार के चालान पर लागू नहीं होगी. चुनिंदा धाराओं के तहत काटे गये ट्रैफिक चालान पर ही निर्धारित छूट का लाभ मिलेगा.
ओवरलोडिंग के चालान में नहीं मिलेगी माफी
एसएन मिश्रा ने स्पष्ट किया कि ओवरलोडिंग से संबंधित चालान में कोई माफी नहीं होगी. ऐसे मामलों में वाहन मालिकों को नियमानुसार चालान का निबटारा कराना होगा. उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे चालान की स्थिति और लागू छूट की जानकारी लेकर समय पर प्रक्रिया पूरी करें.
दो स्थानों पर होगी चालान मामलों की सुनवाई
12 सितंबर को जिला स्कूल प्रांगण और राजकीय बालिका इंटर स्कूल परिसर में ट्रैफिक एवं परिवहन चालान से जुड़े मामलों का निबटारा किया जायेगा. पहले से आई ट्रिपल सी या परिवहन कार्यालय में चालान जमा कर उसका निबटारा करा लेने वालों को लोक अदालत के दिन दोबारा आने की आवश्यकता नहीं होगी.
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