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नाबालिग के अपहरण मामले का अभियुक्त दोषी करार

Updated at : 08 Jan 2025 11:33 PM (IST)
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नाबालिग के अपहरण मामले का अभियुक्त दोषी करार

नाबालिग के अपहरण मामले का अभियुक्त दोषी करार

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जिला में दर्ज एक नाबालिग के अपहरण मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है. मामला पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 रंजीता कुमारी की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी. नाबालिग के अपहरण मामले में कोर्ट में बहस पूरी हुई. जिसके बाद कोर्ट ने कांड के अभियुक्त सौरभ कुमार यादव उर्फ सोनू को दोषी करार दिया. मामले में सुनवाई के दौरान पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आगामी 17 जनवरी की तिथि का निर्धारण किया है. करोड़ी बाजार स्थित कबाड़ के ढेर में लगी आग, पाया गया काबू हबीबपुर थाना क्षेत्र के कराेड़ी बाजार के समीप बुधवार काे खाली जमीन पर पड़े कबाड़ ढेर में आग लग गयी. इसकी जानकारी स्थानीय थाना को भी दी गयी. हालांकि अग्निशमन की गाड़ी के पहुंचने से पूर्व ही स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया. इसके बाद अग्निशमन वाहन ने मौके पर पहुंच बची कुची आग को पूरी तरह से बुझा दिया. फायर ऑफिसर नागेंद्र उपाध्याय ने बताया कि आग कबाड़ के ढेर में लगी थी. जिसपर काबू पा कर उसे बुझा दिया गया. घटना में किसी भी प्रकार के जान माल की हानी नहीं हुई है. हत्या के प्रयास व छेड़खनी के आरोपित की जमानत याचिका खारिज सबौर थाना में दर्ज हत्या के प्रयास, छीनछोर और छेड़खानी के आरोपित मो रहमत को सबौर पुलिस ने कुछ दिन पूर्व ही गिरफ्तार कर जेल भेजा था. उसकी ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. इसके अलावा कहलगांव थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले के जेल में बंद अभियुक्त सौरभ कुमार की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. जिस परसुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया गया.

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