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बस से ले जा रहे 51 बोतल विदेशी शराब बरामद, चार गिरफ्तार

Updated at : 11 May 2024 1:23 AM (IST)
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बस से ले जा रहे 51 बोतल विदेशी शराब बरामद, चार गिरफ्तार

शिवनंदनपुर के समीप सुलतानगंज-देवघर सड़क मार्ग पर सुलतानगंज पुलिस ने एक बस से 51 बोतल विदेशी शराब जब्त कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

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सुलतानगंज. शिवनंदनपुर के समीप सुलतानगंज-देवघर सड़क मार्ग पर सुलतानगंज पुलिस ने एक बस से 51 बोतल विदेशी शराब जब्त कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को गुप्त सूचना मिलते ही बस को रोक कर तलाशी ली. सवार चार संदिग्ध शराब कारोबारी युवक को पकडा. पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से दो पिट्ठू बैग में रखी विदेशी शराब की बोतल जब्त कर पूछताछ कर रही है. कार्रवाई में शामिल पुलिस अवर निरीक्षक अभय कुमार ने बताया कि बंगाल के मलालपुर से विदेशी शराब की बोतल खरीदारी कर उसे मासूमगंज में खपाने की योजना थी. थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर गांव के कारोबारी भीम कुमार, राजगंगापुर के सूरज कुमार साह, शहर स्थित गली नंबर एक के सूरज कुमार मंडल व बिनोवा नगर के कुंदन कुमार शामिल है. जिसे गुप्त सूचना पर पकड़ने पर दो पिट्ठू बैग में 750 व 375 एमएल की 51 बोतल बरामद की गयी. विदेशी शराब के 17 बोतल 750 एमएल व 34 बोतल 375 एमएल की है. टोटल 25.500 लीटर विदेशी शराब बरामद की गयी. थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने बताया कि विदेशी शराब बरामद कर चारों कारोबारी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया. नवगछिया में शराब के नशे में गाली-गलौज व मारपीट के आरोपित को खरीक थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपित खरीक थाना कढ़ैला का शुभम कुमार चौधरी है. शुभम शराब के नशा में अमर कुमार व उसकी बहन से गाली गलौज व मारपीट की सूचना प्राप्त हुई. खरीक थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे शराब के नशे में गिरफ्तार किया. आरोपित की मेडिकल जांच करवायी गयी. मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई. आरोपित के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. नोनियापट्टी में नंदलाल ऋषिदेव व घुटरना ऋषिदेव के घर से पुलिस ने शराब बरामद की. पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नंदलाल ऋषिदेव व घुटरना ऋषिदेव शराब बेच रहे हैं. सूचना सत्यापन के लिए पुलिस ने दोनों आरोपितों के घर छापेमारी की. दोनों आरोपितों के घर से 15-15 लीटर देसी शराब बरामद की. दोनों आरोपितों के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पुलिस ने दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

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