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Bhagalpur News. इस्माइलपुर से142 केजी गांजा बरामदगी मामले में मंटू को 14 व विकास को 10 वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 05 Jan 2026 10:37 PM (IST)
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Bhagalpur News. इस्माइलपुर से142 केजी गांजा बरामदगी मामले में मंटू को 14 व विकास को 10 वर्ष सश्रम कारावास

गांजा बरामदगी मामले में सजा.

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– एडीजे 13 सह एनडीपीएस विशेष न्यायालय में चल रहा था मामला

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 सह एनडीपीएस विशेष न्यायालय की अदालत ने इस्माइलपुर के नेवालाल दास टोला से वर्ष 2018 में बरामद हुए 142 किलोग्राम गांजा बरामदगी मामले में दो अभियुक्तों को सजा सुनायी है. न्यायालय ने दोषी पाते हुए नेवालाल दास टोला निवासी मंटू मंडल को 14 वर्ष सश्रम कारावास व डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड और विकास कुमार को 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर मंटू को आठ माह और विकास को छह माह अतिरिक्त सजा भोगनी होगी. न्यायालय की सुनवाई में अभियोजन संचालन विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस श्रीधर कुमार सिंह कर रहे थे. जानकारी मिली है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में दस गवाहों ने गवाही दी, इस क्रम में एफएसएल की सहायक निदेशक सीमा पटेल ने बरामद गांजा का परीक्षण किया था.

15 मार्च 2018 को गुप्त सूचना पर की थी छापेमारी

गांजा बरामदगी के बाद उस समय के तत्कालीन नवगछिया एसडीपीओ मुकुल कुमार रंजन ने पत्रकारों को जानकारी दी थी. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवर निरीक्षक संतोष कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की थी. मंटू मंडल के घर के पास एक कार पर गांजा लोड किया जा रहा है. पुलिस को देखते ही एक मोटरसाइकिल सवार वहां से भागने लगा. लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कार को सुरक्षा घेरे में ले लिया. कार पर विकास कुमार बैठा था. कार की डिक्की से 20.400 ग्राम गांजा बरामद व मंटू की मोटरसाइकिल पर टंगे एक झोले से 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ. फिर मंटू मंडल की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से 121 केजी गांजा बरामद किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KALI KINKER MISHRA

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