पांच हजार तक का होल्डिंग टैक्स अब कैश में होगा जमा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :17 May 2019 2:34 AM (IST)
विज्ञापन

भागलपुर : नगर निगम होल्डिंग टैक्स की राशि चेक और स्वैप मशीन से लेने के नियम में बदलाव किया गया है. होल्डिंग टैक्स की एक सौ से लेकर पांच हजार तक की राशि निगम अब कैश के रूप में लेगी. यह निगम गुरुवार से लागू कर दिया. नगर आयुक्त के 15 मई के आदेश के […]
विज्ञापन
भागलपुर : नगर निगम होल्डिंग टैक्स की राशि चेक और स्वैप मशीन से लेने के नियम में बदलाव किया गया है. होल्डिंग टैक्स की एक सौ से लेकर पांच हजार तक की राशि निगम अब कैश के रूप में लेगी. यह निगम गुरुवार से लागू कर दिया. नगर आयुक्त के 15 मई के आदेश के बाद यह नियम लागू किया गया है. निगम के होल्डिंग शाखा ने इसे लागू कर दिया है. अब पांच हजार तक होल्डिंग टैक्स की राशि कैश और उसके बाद की राशि निगम पहले के नियम के अनुसार चेक और स्वैप मशीन से लेगी.
यह नियम वैसे होल्डिंग टैक्स धारक के लिये हैं, जिनके टैक्स की राशि कम थी और न ही चेक था और न ही एटीएम कार्ड था. निगम ने यह सब देखते हुए यह नियम को लागू किया है.
अक्तूबर 2018 से निगम ने चेक व स्वैप मशीन से लेना शुरू किया था होल्डिंग टैक्स : निगम ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए अक्तूबर 2018 से होल्डिंग टैक्स को कैशलेस करते हुए यह टैक्स चेक और स्वैप कार्ड से लेने की प्रक्रिया शुरू की थी. इस नियम को लागू करने के बाद निगम की टैक्स आना कम शुरू हो गया था.
लेकिन मार्च 2019 में एक माह तक निगम ने टैक्स को कैश में लेना शुरू कर दिया था. लेकिन अप्रैल से चेक और स्वैप मशीन के माध्यम से लेना शुरू कर दिया. गुरुवार से इस नियम में एक बार फिर बदलाव किया गया और पांच हजार तक के होल्डिंग टैक्स की राशि कैश से लेना शुरू कर दिया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




