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BH series: बीएच नंबर सीरीज के गाड़ी मालिकों को एक बार में देना होगा 14 वर्षों का टैक्स, इतने दिनों का मिला समय

Bihar News: बिहार परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब एक बार में 14 वर्षों का टैक्स देना होगा. टैक्स भरने के लिए पुराने मालिकों को नोटिस भी भेजा जा रहा है.

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Bihar News: बिहार में बीएच सीरीज के तहत निबंधित गाड़ियों को एक बार में 14 वर्षों का टैक्स देना होगा. वहीं, पूर्व से इस सीरीज से निबंधित वाहनों का शेष 12 वर्षों का बकाया कर जमा करने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है. राज्यभर में पुराने वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है. परिवहन विभाग की अधिसूचना पर सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश दिया गया है. वहीं, जिलों को आदेश दिया है कि भुगतान में देर करने के बाद देय तिथि से सात दिनों के बाद भुगतान में देरी के मामले में 100 रुपया प्रतिदिन की अतिरिक्त राशि देनी होगी. पूर्व में इस सीरीज की गाड़ी पर दो वर्षों का टैक्स लेने का प्रावधान था.

बिहार में लगभग 20 हजार से अधिक गाड़ियां

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में 20 हजार से अधिक गाड़ियां बीएच सीरीज की है. पटना में अकेले लगभग दो हजार से अधिक गाड़ियां चल रही है. वहीं, बाकी जिलों को मिलाकर लगभग 20 हजार नयी-पुरानी गाड़ियां हैं, इन सभी गाड़ियों में वैसी गाड़ियां भी हैें, जो पूर्व में दो वर्षों का टैक्स जमा कर चल रही थीं. अब वैसी सभी गाड़ियों को 12 अतिरिक्त वर्षों का टैक्स देना होगा. सभी जिलों के डीटीओ कार्यालय से ऐसी पुरानी गाड़ियों के मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है.

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बीएच सीरीज की गाड़ी के बारे में जानिए

परिवहन विभाग के मुताबिक बीएच नंबर प्लेट को भारत सीरीज नंबर प्लेट कहा जाता है. ऐसी नंबर प्लेट जिस गाड़ी पर लगी होती है, वो देशभर में मान्य है. इस नंबर प्लेट में सबसे पहले इसमें 21, 22, 23 जैसे अंक लिख होते हैं, यह गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ दर्शाता है. इस सीरीज का लाभ उन्हें मिलता है, जो सरकारी और निजी क्षेत्र में ऐसे काम कर रहे हैं, जिनका बार-बार ट्रांसफर होता रहता है. यह नंबर उन्हें मिलता है,ताकि वह जिस राज्य में जाकर रहेंगे बस वहां का टैक्स जमा करना पड़ता है. विभाग के मुताबिक निजी कंपनियों के वैसे कर्मचारी भी यह नंबर प्लेट लगा सकते हैं, जिनके दफ्तर कम -से -कम चार राज्यों में हैं और उन्हें वहां ट्रांसफर किया जा सकता है.

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