नाबालिग के अपहरण में तीन वर्ष की सजा
Published by : SATISH KUMAR Updated At : 08 Jul 2025 6:14 PM
पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा उसके ऊपर पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.
बेतिया. नाबालिग बच्ची के अपहरण करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा उसके ऊपर पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता कृष्णा राउत बेतिया नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना 25 अगस्त 2021 की है. 11:00 बजे दिन में नाबालिग बच्ची बाजार गई थी. बाजार से वह घर वापस लौटकर नहीं आई. खोजबीन करने पर पता चला कि अभियुक्त कृष्णा राउत ने शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर लिया है. बाद में पीड़िता को बरामद किया गया. इस संबंध में बेतिया नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.
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