आदतन शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा, एक लाख जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 07 May 2024 8:50 PM
भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़े गए एक आदतन शराब तस्कर को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम नितिन कुमार कौशिक ने दोषी पाते हुए उसे पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
बेतिया : भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़े गए एक आदतन शराब तस्कर को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम नितिन कुमार कौशिक ने दोषी पाते हुए उसे पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतान होगी. सजायाफ्ता रामबाबू कुमार बेतिया नगर थाने के लादूराम गोला वार्ड नंबर 14 का रहने वाला है. उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि यह घटना 20 अप्रैल वर्ष 2023 की है. नगर बेतिया नगर थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक शराब तस्कर अपने घर के सटे फील्ड में शराब बिक्री कर रहा है. इस सूचना पर नगर थाने में पदस्थापित पीएसआई राहुल मांझी द्वारा 1.50 बजे रामबाबू कुमार के घर के सटे फील्ड में शराब की बिक्री करते हुए पकड़ा गया और तलाशी के दौरान उसके पास से झोला में रखा 19.5 लीटर शराब बरामद किया गया. इस संबंध में बेतिया नगर थाने में प्राथमिक दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई महज एक वर्षों में पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है. सजायाफ्ता रामबाबू कुमार एक आदतन शराब तस्कर है. इसके पूर्व भी वह शराब बेचते हुए दो बार पकड़कर जेल भेजा जा चुका है.
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