बेगूसराय : पटना हाईकोर्ट पहुंचा साहेबपुरकमाल का कचरा भवन विवाद, मुखिया ने डीएम से मांगा न्यायसंगत मार्गदर्शन

Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

बेगूसराय के सनहा पश्चिम में कचरा भवन निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है. पंचायत की मुखिया पूनम देवी ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर मामले में हस्तक्षेप और न्यायसंगत मार्गदर्शन की गुहार लगाई है. उन्होंने निर्माण की वैधता और उत्पन्न आपत्तियों पर स्पष्टीकरण मांगा है.

विज्ञापन

Begusarai News : बेगूसराय जिले के सनहा पश्चिम में कचरा भवन निर्माण को लेकर उत्पन्न विवाद के बीच पंचायत की मुखिया पूनम देवी ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने और न्यायसंगत मार्गदर्शन की मांग की है.

विज्ञापन

ग्राम पंचायत की मुखिया पूनम देवी द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है कि कचरा भवन का निर्माण वर्ष 2023 में पूरा हो चुका है तथा 6 दिसंबर 2023 को तत्कालीन जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी बलिया सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया था. इसके बाद पंचायत में स्वच्छता कार्य भी शुरू कर दिया गया.

गैरमजरूआ खास सरकारी भूमि

आवेदन में कहा गया है कि निर्माणाधीन स्थल खाता संख्या 2069, खेसरा संख्या 2245 की भूमि पर है. जिसे अंचल कार्यालय के अभिलेखों में गैरमजरूआ खास सरकारी भूमि बताया गया है. जबकि उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति के नाम जमाबंदी दर्ज नहीं है.

दावा किया गया है कि कचरा भवन आबादी से अलग और आवासीय परिसर से पर्याप्त दूरी पर बनाया गया है तथा इससे आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है.

हाईकोर्ट में एफिडेविट

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अंचल अधिकारी द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल काउंटर एफिडेविट में संबंधित जमीन को गैरमजरूआ खास सरकारी भूमि बताया गया है.

पटना हाईकोर्ट में याचिका

इसी भूमि विवाद को लेकर गंगा नाथ झा एवं भवनाथ झा द्वारा पटना हाईकोर्ट में सीडब्लू जेसी संख्या 6484/2025 दायर किया गया था. इसे योजना के निर्माण के काफी समय बाद आपत्ति उठाकर स्वच्छता योजना में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास बताया जा रहा है.

डीएम से निर्णय की मांग

पंचायत की मुखिया पूनम देवी द्वारा जिलाधिकारी रिची पांडेय से पूरे मामले की सुनवाई कर हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में उचित एवं न्यायसंगत निर्णय लेने तथा कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है.

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन