बेगूसराय: क्लास नहीं लेने वाले शिक्षकों पर DEO सख्त, JK हाई स्कूल के हेडमास्टर से 24 घंटे में मांगा जवाब

Author Vikash Kumar|Edited by Sakshi Kumari
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जिला शिक्षा कार्यालय बेगूसराय

जिला शिक्षा कार्यालय बेगूसराय

Begusarai DEO Action : बेगूसराय डीईओ ने जेके उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक से शिक्षकों की घोर लापरवाही पर 24 घंटे में जवाब मांगा है. कमांड एंड कंट्रोल से मिली शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है. संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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Begusarai DEO Action : बेगूसराय जिले में शिक्षा व्यवस्था और विद्यालयों में पठन-पाठन को दुरुस्त करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) मनोज कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने शिक्षकों की घोर लापरवाही के मामले में जेके उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण तलब किया है और पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर हर हाल में जवाब मांगा है.

कमांड एंड कंट्रोल से मिली थी शिक्षकों की शिकायत

डीईओ कार्यालय द्वारा 21 जुलाई को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है. डीईओ मनोज कुमार ने बताया कि विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जेके उच्च विद्यालय के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई थी. इस शिकायत में सीधा आरोप लगाया गया है कि विद्यालय के शिक्षक शुरुआती कुछ कक्षाएं तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद पठन-पाठन और शिक्षण कार्य में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हैं.

विद्यालय का शैक्षणिक और प्रशासनिक माहौल हो रहा प्रभावित

शिक्षकों की इस मनमानी और लापरवाही का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है. शिकायत के अनुसार, शिक्षकों के इस रवैये से विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था के साथ-साथ प्रशासनिक माहौल भी काफी प्रभावित हो रहा है. इसी को गंभीरता से लेते हुए डीईओ ने प्रधानाध्यापक से त्वरित स्पष्टीकरण मांगा है.

जुलाई 2026 की उपस्थिति पंजी और ई-शिक्षा विवरणी तलब

डीईओ कार्यालय से जारी पत्र में प्रधानाध्यापक से पूरे मामले पर विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग की गई है. इसके साथ ही प्रधानाध्यापक को जुलाई 2026 की भौतिक उपस्थिति पंजी (अटेंडेंस रजिस्टर) और ई-शिक्षा उपस्थिति विवरणी भी निर्धारित समय सीमा के भीतर डीईओ कार्यालय में जमा करने का सख्त निर्देश दिया गया है.

संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर होगी कठोर विभागीय कार्रवाई

डीईओ ने अपने निर्देश में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब या कोई आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, तो शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य मान लिया जाएगा. इसके बाद प्रधानाध्यापक और मामले में शामिल संबंधित दोषी शिक्षकों के विरुद्ध प्रचलित नियमों के तहत कठोर विभागीय एवं अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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