बेगूसराय : समस्तीपुर जेल से निकलते ही घर पहुंचा था शातिर, गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला; आरोपी समेत चार गिरफ्तार
पुलिस की क्षतिग्रस्त वाहन | Prabhat Khabar Network
बेगूसराय जिले के चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र के सकरौली गांव में कुख्यात अपराधी रोहित कुमार उर्फ बुच्चा को पकड़ने गई पुलिस पर परिजनों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूझबूझ से काम लेते हुए शातिर अपराधी और उसके चार परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है.
बेगूसराय जिले के चेरियाबरियारपुर में शनिवार की संध्या अंतर जिला गैंग का शातिर कुख्यात अपराधी पकड़ने गई पुलिस पर अपराधी के परिजनों ने हमला कर दिया. बताया जा रहा है बसही पंचायत के वार्ड नंबर 04 सकरौली गांव निवासी शातिर कुख्यात अपराधी रोहित कुमार उर्फ बुच्चा को गिरफ्तार करने गई थी. तभी यह हमला हुआ है. जिसमें पुलिस तो बाल-बाल बच गई.
लेकिन उक्त शातिर अपराधी पूरे परिवार के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया. बताया जा रहा है कि हमला के दौरान पुलिस ने अपना बचाव करते हुए किसी तरह अपराधी के साथ पुलिस पर हमला करने वाले सभी परिवार के सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया है.
विश्वस्त सूत्रों की मानें तो चेरिया बरियारपुर थाना पुलिस को उक्त अपराधी की तलाश विगत 01 वर्षों से थी. इस बीच कई बार उसके परिजनों से संपर्क कर न्यायालय में सरेंडर करवाने का निर्देश दिया गया. परंतु परिजनों द्वारा कोई खास सहयोग नहीं किया गया.
समस्तीपुर जेल से निकला था आरोपी
रोहित कुमार उर्फ बुच्चा अंतर जिला हत्याकांड का आरोपी था. सूत्र बताते हैं कि बुच्चा रोसड़ा थाना क्षेत्र में घटित एक हत्याकांड का आरोपी था. जिसमें उसे पुलिस ने जेल भेजा था. तथा विगत 03 वर्षों से वह समस्तीपुर जेल में बंद था.
जेल से निकलते ही पुलिस को इसकी भनक लग गई. तथा पुलिस ने घर दबिश देना शुरू कर दिया. तथा घर में होने की गुप्त सूचना पर छापेमारी की. जिसके बाद आक्रोशित आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाने लगा.
अपराधियों का लंबा इतिहास
- चेरिया बरियापुर थाना कांड संख्या 128/14, दिनांक 18 जून 2014, भारतीय दंड विधान की धारा 25(1-बी) ए/37(6) शस्त्र अधिनियम
- खोदाबंदपुर थाना कांड संख्या 01/19 दिनांक 15 जनवरी 2019 भारतीय दंड विधान की धारा-302 /34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम
- खोदाबंदपुर थाना कांड संख्या 125/20 दिनांक 04 जूलाई 2020 धारा-401/414 /353/ 307 /332/34 भा०द०वि० 25(1-बी)ए/26(i)(ii)27 /35 शस्त्र अधिनियम
- खोदाबंदपुर थाना कांड संख्या 89/19 दिनांक 12 मई 2019 धारा-25(1-बी)ए/26 शस्त्र अधिनियम
- भगवानपुर थाना कांड संख्या 10/17 दिनांक 02 फरवरी 2026 धारा-392
- भगवानपुर थाना कांड संख्या 26/17 दिनांक 15 मार्च 2026 धारा-379
- चेरिया बरियापुर थाना कांड संख्या 116/20, दिनांक 05 जूलाई 2020, धारा 394/397 भारतीय दंड विधान एवं 27 शस्त्र अधिनियम
- रोसड़ा थाना(समस्तीपुर) कांड संख्या 551/23, दिनांक 21 अक्टूबर 2023, धारा 392/302 भारतीय दंड विधान एवं 27 शस्त्र अधिनियम
- खोदाबंदपुर थाना कांड संख्या 81/22 दिनांक 11 अप्रैल 2022 धारा 395/397/307/326 भारतीय दंड विधान एवं 27 शस्त्र अधिनियम
- वर्तमान दर्ज कांड--चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 152/26, दिनांक 13 सितंबर 2026 धारा 191(1)/191(2)/191(3)/190/115(2)/126(2)/127(2)/109(1)/351(2)/352/132/324(4)/223/285 बीएनएस के अंतर्गत दर्ज किया गया है.
परिजनों की गिरफ्तारी
वहीं शातिर कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस प्रशासन पर हमला एवं वाहन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में कांड दर्ज कर लिया गया है.
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साथ ही हमले के आरोपी अमरजीत कुमार उम्र करीब 25 वर्ष एवं रंजीत कुमार उम्र करीब 30 वर्ष दोनों पिता लक्ष्मी महतो, लक्ष्मी महतो उम्र करीब 55 वर्ष पिता अनुपलाल महतो तथा ललीता देवी उम्र करीब 25 वर्ष पति रंजीत कुमार (महिला पुलिसकर्मी के सहयोग से) गिरफ्तार किया गया है.
लोगों की प्रतिक्रिया
पुलिस ने संयम दिखाते हुए तथा अपना बचाव कर हमलावरों को काबू कर लिया. जिसकी लोगों के बीच खूब चर्चा है. लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से अपराधियों और उसके परिवार वालों के हौसले पस्त हुए हैं.
पुलिस ने बहुत अच्छा और बहुत बहादुरी से काम किया है. लोगों का कहना है कि अपराधियों एवं उसको शरण देने वाले लोगों के साथ ऐसी ही पुलिसिंग की आवश्यकता है.
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