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फैसले को नहीं मान रहे इंदिरा आवास सहायक

मंसूरचक : दहेज प्रताड़ना का मामला मंसूरचक थाने में दर्ज करायी गयी है. प्राप्त समाचार के मुताबिक प्रखंड कार्यालय में इंदिरा आवास सहायक के रूप में बहरामपुर पंचायत में कार्यरत कर्मी बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के दादुपुर रूपसवाज निवासी विजय कुमार अपनी सहमति से मनरेगा लेखापाल के पद पर कार्यरत सुशील नगर बेगूसराय निवासी बुलबुल कुमारी […]

मंसूरचक : दहेज प्रताड़ना का मामला मंसूरचक थाने में दर्ज करायी गयी है. प्राप्त समाचार के मुताबिक प्रखंड कार्यालय में इंदिरा आवास सहायक के रूप में बहरामपुर पंचायत में कार्यरत कर्मी बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के दादुपुर रूपसवाज निवासी विजय कुमार अपनी सहमति से मनरेगा लेखापाल के पद पर कार्यरत सुशील नगर बेगूसराय निवासी बुलबुल कुमारी से 4 मई 2016 को अशोक धाम बाबा भोले नाथ के दरबार में शादी की. शादी के बाद कुछ माह तक दोनों पति-पत्नी मंसूरचक बाजार में एक किराये के मकान में रहने लगे. उसके बाद पति विजय ने प्रताड़ित करते हुए शादी नहीं करने की बात कहने लगाे.

जिससे परेशान लड़की के पिता सातो यादव प्रखंड कार्यालय पहुंचे और कर अपने दामाद विजय से बात करने का प्रयास किया. लेकिन विजय कोई भी रिश्तेदार के रूप में पहचान करने से इनकार कर दिया और शादी नहीं होने की बात कहने लगा.घटना की खबर पाते ही मंसूरचक थाने की पुलिस,बीडीओ डॉ अशोक कुमार चौधरी, बहरामपुर पंचायत के मुखिया निरंजन कुमार ईश्वर, पंचायत समिति सदस्य मो परवेज आलम, शिवचंद्र महतो, दामोदर राय, कुंदन पोद्दार सहित अन्य लोगों के नेतृत्व में 21 फरवरी 17 के दिन प्रखंड कार्यालय स्थित प्रखंड प्रकोष्ठ में बीडीओ डॉ चौधरी की अध्यक्षता में पंचायत हुई .जिसमें दोनों पक्ष के अभिभावक मौजूद थे. पंचायत में इंदिरा आवास सहायक विजय ने अपनी शादी बुलबुल कुमारी के साथ होने की बात को स्वीकारते हुए एक माह के अंदर विदागरी करा कर ले जाने की बात कही. पंचायत में दोनों पक्ष के लोगों की सहमति के बाद एकरारनामा पत्र बना. जिस पर लड़का -लड़की के साथ दोनों पक्ष के अभिभावक एवं पंचायत में उपस्थित लोगों ने हस्ताक्षर किया. पंचायत के बाद से ही इंदिरा आवास सहायक विजय कुमार प्रखंड कार्यालय आना बंद कर दिया और स्थिति पूर्व की तरह बनी रह गयी.

इसी के तहत लेखापाल बुलबुल ने तंग आकर रविवार के दिन मंसूरचक थाने में प्राथमिकी दर्ज करा कर पति विजय कुमार सहित अन्य पांच को आरोपित किया है. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि दस लाख रुपये पति व उनके परिवार वालों के द्वारा मांग की जा रही है. रुपया देने पर ही परिवार का सदस्य कबूल करेंगे अन्यथा नहीं.

Prabhat Khabar Digital Desk
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