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आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभु दयाल गुप्ता ने हत्या मामले के आरोपित नीमा चांदपुरा थाना के परना निवासी काजोमा देवी एवं कुणाल किशोर उर्फ मनटुन पासवान को अंतर्गत धारा 302 120 बी भादवि में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 13 हजार जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाहों […]

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभु दयाल गुप्ता ने हत्या मामले के आरोपित नीमा चांदपुरा थाना के परना निवासी काजोमा देवी एवं कुणाल किशोर उर्फ मनटुन पासवान को अंतर्गत धारा 302 120 बी भादवि में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 13 हजार जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाहों की गवाही करायी गयी.

आरोपित पर आरोप है कि आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर बहाली होने पर विवाद के कारण 25 फरवरी 2014 को आठ बजे रात्रि में ग्रामीण सूचिका किरण देवी के पति अजय पासवान को षड्यंत्र कर हत्या कर लाश को फेंक दिया. घटना की प्राथमिकी नीमाचांदपुरा थाना कांड संख्या 16/14 तहत दर्ज करायी.

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