बेगूसराय (कोर्ट) : तदर्थ न्यायालय चतुर्थ के पीठासीन पदाधिकारी गंगा शरण राम त्रिपाठी ने हत्या के आरोपित पंकज सिंह, मन्ना सिंह व सुमित मिश्र, मटिहानी थाने के रामदीरी निवासी को अभियोजन साक्ष्य के आधार पर देवेंद्र सिंह की हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
सात मई, 2010 को आरोपितों ने भट्टापारी दियारा रामदीरी में महज चार बीघे में लगी आजवाइन की फसल काटने को लेकर अवैध आग्नेयास्त्र से ग्रामीण सूचक रामचंद्र सिंह उर्फ नागा सिंह के पुत्र की गोली मार कर हत्या कर दी. अभियोजन की ओर से एपीपी चंद्र मोहन कुमार ने नौ गवाहों की गवाही करायी. तीनों को न्यायालय ने दो मई, 2013 को 302/34 व 341/34 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट में दोष सिद्घ करार दिया.
आरोपित ने किया आत्मसमर्पण
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष दहेज हत्या के आरोपित चंदन कुमार, बलिया थाने के राहतपुर निवासी ने आत्मसमर्पण कर जमानत की गुहार लगायी. जमानत याचिका की सुनवाई के बाद उसे खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर मंडल कारा भेजने का आदेश दिया.
आरोप है कि उसने सूचक रामचरित्र सिंह उर्फ सेठ जी, खोदावंदपुर थाने के मेघौल निवासी के पौत्री खुशबू कुमारी की हत्या एक मार्च, 2012 को रंगीन टीवी व मोटरसाइकिल दहेज में नहीं देने की खातिर गला दबा कर कर दी थी व शव को जला दिया था.
बाप-बेटे की हत्या का आरोपित रिहा
तदर्थ न्यायालय द्वितीय के पीठासीन पदाधिकारी रविशंकर तिवारी ने बाप व बेटे की हत्या के आरोपित मकेश्वर यादव, समस्तीपुर जिला निवासी को रिहा करने का आदेश दिया. अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही हुई. आरोप था कि उन्होंने 26 जून, 2003 को सूचिका सुधा देवी के क्लिनिक पर डॉ देवनंदन सिंह व सूचिका के पुत्र कुश कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी.
अपहृता का बयान दर्ज
न्यायिक दंडाधिकारी संजीव कुमार प्रथम के समक्ष अपहृता जीनत प्रवीण (काल्पनिक नाम) ने अपने बयान में कहा कि मैं अपने ग्रामीण मो मुबारक से प्रेम करती हूं. मेरी मां मेरी शादी अधेड़ से करना चाहती थी. मेरी दो बहनों की भी शादी उम्रदराज लड़कों से कर दी. मैंने अपनी मर्जी से मो मोबारक से बेगूसराय मसजिद में निकाह कर लिया है. मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की है.
इस संबंध में सूचक मो मंजूर आलम, बरौनी थाने के पपरौर निवासी ने अपनी भतीजी का शादी की नीयत से अपहरण करने का मामला बरौनी थाने में दर्ज कराया था.
सांसद पर दायर किया मुकदमा
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र प्रसाद सिंह के समक्ष जिला वकील संघ के सदस्य व बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता ने भारतीय दंड विधान की धारा 153 ए, 153 वी व 295 ए के तहत बहुजन समाज पार्टी के सांसद शफी कुर्रभान वर्क पर मुकदमा दायर किया है.
आरोप लगाया है कि सांसद द्वारा किया गया कार्य अंगीकृत और स्वीकृत भारतीय संविधान का न केवल अपमान है, बल्कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का भी अपमान हुआ है, जो संविधान की भावना के विपरीत है.