हत्या में तीन आरोपी दोषी सजा 28 जनवरी को
Updated at : 21 Jan 2020 5:49 AM (IST)
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बेगूसराय( कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने हत्या मामले के आरोपित साहेबपुर कमाल थाना के रजौड़ा निवासी विक्रम यादव ,रणवीर यादव ,एमएलए यादव को अंतर्गत धारा 302 34 भारतीय दंड विधान एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर की […]
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बेगूसराय( कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने हत्या मामले के आरोपित साहेबपुर कमाल थाना के रजौड़ा निवासी विक्रम यादव ,रणवीर यादव ,एमएलए यादव को अंतर्गत धारा 302 34 भारतीय दंड विधान एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने कुल 9 गवाहों की गवाही करायी.
सभी आरोपित पर आरोप है कि 30 जून 2017 को 3:30 बजे दिन में लाल माता मंदिर विष्णुपुर आहोक के परिसर में ग्रामीण सूचक संजीव कुमार अपने परिवार वालों के साथ पूजा करने पहुंचा तभी सभी आरोपित हरवे हथियार से लैस होकर जान मारने की नीयत से परिसर में घुस कर गोली चलाकर सूचक के चाचा सतीश यादव को गोली मारकर हत्या कर दी एवं सूचक सहित अन्य लोग इस गोलीबारी में घायल हो गये.घटना की प्राथमिकी सूचक ने साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या 188/ 2017 के तहत दर्ज करायी है.
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