हाथ काटने के मामले में पांच साल सश्रम कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Dec 2019 7:35 AM
बेगूसरायड : फास्ट ट्रैक के पीठासीन पदाधिकारी प्रेमचंद पांडे ने प्राणघातक हमला कर हाथ काटने मामले के आरोपित नयागांव थाना निवासी पति अQरुण सिंह एवं पत्नी इंदु देवी को अंतर्गत धारा 341 326 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर आरोपित इंदु देवी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत 10000 के व्यक्तिगत बांड […]
बेगूसरायड : फास्ट ट्रैक के पीठासीन पदाधिकारी प्रेमचंद पांडे ने प्राणघातक हमला कर हाथ काटने मामले के आरोपित नयागांव थाना निवासी पति अQरुण सिंह एवं पत्नी इंदु देवी को अंतर्गत धारा 341 326 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर आरोपित इंदु देवी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत 10000 के व्यक्तिगत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया. जबकि आरोपित अरुण सिंह को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10000 अर्थदंड की भी सजा सुनायी.
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