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शराब तस्करी में दो लोग दोषी, पांच साल सश्रम कारावास

Updated at : 19 Apr 2019 7:58 AM (IST)
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शराब तस्करी में दो लोग दोषी, पांच साल सश्रम कारावास

बेगूसराय : एक्साइज एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राजकिशोर राय ने अवैध शराब तस्करी मामले के आरोपित मुफस्सिल थाना के छोटी एघु निवासी सखी चंद्र दास के पुत्र रंगीला कुमार एवं मटिहानी थाना के खोरमपुर निवासी स्व सुनील सिंह के पुत्र गोलू कुमार को अंतर्गत धारा 30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में […]

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बेगूसराय : एक्साइज एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राजकिशोर राय ने अवैध शराब तस्करी मामले के आरोपित मुफस्सिल थाना के छोटी एघु निवासी सखी चंद्र दास के पुत्र रंगीला कुमार एवं मटिहानी थाना के खोरमपुर निवासी स्व सुनील सिंह के पुत्र गोलू कुमार को अंतर्गत धारा 30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के बाद पांच -पांच साल सश्रम कारावास एवं एक- एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी.

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी एवं एसडीपीओ सह अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक दीनानाथ प्रसाद ने कुल पांच गवाहों की गवाही करायी. अभियोजन ने इस मामले में जब्ती सूची के गवाह निरंजन यादव, सत्येंद्र कुमार सिंह सहित सूचक अनिल कुमार एवं कुंदन कुमार एवं आजादी राम की गवाही करायी जिसने घटना का पूर्ण समर्थन करते हुए आरोपित की संलिप्तता बतायी. आरोपित पर आरोप है कि 25 अक्तूबर 2016 को 11:00 बजे दिन में बोलेरो गाड़ी बीआर09ए/9482 पर सवार होकर खगड़िया की ओर से आ रहे थे. पुलिस जीप को देख कर बोलेरो गाड़ी चला कर ऊपर टोला की ओर भागने लगे.

इस पर पुलिस ने पीछा किया तथा मच्छरहट्टा के पास गाड़ी पकड़ी गयी. गाड़ी तलाशी लेने पर 24 कार्टन अवैध विदेशी शराब जिसमें 24 बोतल 750 एमएल ब्लंडर प्राइड 240 बोतल, 375 एमएल की रॉयल स्टैग की 144 बोतल, 750एमएल की रॉयल स्टैग की 97 बोतल, 750 एमएल की रॉयल स्टैग बरामद की गयी.

घटना की प्राथमिकी बलिया थाना के सअनि सूचक अनिल कुमार ने बलिया थाना कांड संख्या 228/16 के तहत दर्ज करायी है. ज्ञात हो कि सरकार द्वारा वर्ष 2018 में उत्पाद अधिनियम में बदलाव करने के कारण आरोपित को न्यूनतम 5 साल की सजा सुनाई गयी .

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