नगर थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण
Author Prabhat khabar digital desk
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बेगूसराय : किशोर न्याय परिषद के प्रधान मजिस्ट्रेट रघुवीर प्रसाद एवं सदस्य उमेश चौधरी एवं लता कुमारी ने नगर थाना कांड संख्या 290/ 11 की सुनवाई करते हुए नगर थाना अध्यक्ष को 7 दिनों के अंदर न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया. ज्ञात हो कि न्यायालय ने राज्य बनाम दीपक कुमार […]
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बेगूसराय : किशोर न्याय परिषद के प्रधान मजिस्ट्रेट रघुवीर प्रसाद एवं सदस्य उमेश चौधरी एवं लता कुमारी ने नगर थाना कांड संख्या 290/ 11 की सुनवाई करते हुए नगर थाना अध्यक्ष को 7 दिनों के अंदर न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया.
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ज्ञात हो कि न्यायालय ने राज्य बनाम दीपक कुमार में दीपक के पिता के विरुद्ध अजमानतीय अधिपत्र 20 नवंबर 2018 को भेजी थी. मगर नगर थाना अध्यक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के कारण न्यायालय ने 23 जनवरी 2019 को नगर थानाध्यक्ष को न्यायालय में सदैव उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया था.
परंतु इस आदेश के बावजूद भी नगर थानाध्यक्ष ने आज तक न तो अजमानतीय अधिपत्र के तामिला प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया है न ही दीपक के अभिभावक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. नगर थाना अध्यक्ष के इस रवैये पर न्यायालय ने सख्त रूख अपनाते यह आदेश पारित करते हुए कहा कि क्यों न आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा कर वरीय पदाधिकारी को भेजा जाये.
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